कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को आरोपी शेख और सभी साक्ष्यों व डॉक्यूमेंट्स को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। हालांकि, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने का हवाला देते हुए बंगाल पुलिस ने सीबीआई को उसे नहीं सौंपा।
Shahjahan Sheikh handover to CBI: टीएमसी से निष्कासित नेता शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले किया जाएगा। मंगलवार शाम साढ़े बजे तक बंगाल पुलिस उसे सीबीआई को सुपुर्द करना था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को आरोपी शेख और सभी साक्ष्यों व डॉक्यूमेंट्स को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। लेकिन बंगाल पुलिस ने सीबीआई को खाली हाथ लौटा दिया। पुलिस ने मामला सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला देते हुए उसे सुपुर्द करने करने से इनकार कर दिया। संदेशखाली यौन उत्पीड़न केस का मुख्य आरोपी शाहजहां केस पर दो दर्जन से अधिक शिकायतें हैं। उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज है।
कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस सिवागननम की बेंच ने संदेशखाली मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस को मंगलवार शाम साढ़े चार बजे तक आरोपी शाहजहां शेख और उससे संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। संदेशखाली यौन उत्पीड़न केस की जांच अब सीबीआई करेगी। कोर्ट ने कहा कि संदेशखाली का आरोपी शाहजहां शेख जबरिया वसूली, जमीन पर कब्जा, यौन उत्पीड़न के तमाम केस का आरोपी है। लेकिन जब सीबीआई, शाहजहां शेख की कस्टडी लेने पहुंची तो पुलिस ने मामला सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला देते हुए उसे सौंपने से मना कर दिया। सीबीआई खाली हाथ लौट गई।
ईडी टीम पर हमला करने वाली भीड़ को उकसाने का भी आरोप
शेख शाहजहां पर कई गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। उसके खिलाफ दंगा करने, घातक हथियार से लैस होकर दंगा करने, गैरकानूनी तरीके से सभा करनो, हत्या के प्रयास,डकैती, लोकसेवक पर हमला सहित कई केस दर्ज है। पुलिस का दावा है कि शेख शाहजहां के खिलाफ बीते कुछ हफ्तों में 100 से अधिक शिकायतें मिली है। इन शिकायतों में गैंगरेप के भी आरोप है। जिसके आधार पर उसके खिलाफ सामूहिक बलात्कार सहित कई मामले दर्ज किए गए हैं। शेख का करीबी शिबाप्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार पहले ही अरेस्ट किए जा चुके हैं। दरअसल, 5 जनवरी 2024 को राशन घोटाला मामले में शेख शाहजहां के ठिकानेां पर ईडी ने रेड किया था। इसी दौरान भीड़ ने हमला बोल दिया था। तभी से शेख शाहजहां फरार था।
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