
नई दिल्ली.लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) पर कब्जे को लेकर चाचा-भतीजा में चल रहा झगड़ा दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट से भी चिराग को निराशा ही हाथ लगी. कोर्ट ने चिराग पासवान की याचिका को खारिज कर दिया है. नरेंद्र मोदी को चेतावनी देने के बावजूद चाचा पशुपति पारस को केंद्र मंत्री बनाए जाने से नाराज चिराग पासवान ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में आज सुनवाई हुई.
कोर्ट के निर्णय पर पशुपति पारस ने कहा कि ये तो होना ही था. पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया था.अध्यक्ष तानाशाह हो गया था. हम पांच लोगों ने स्पीकर को पूरी बात बताई थी तो उन्होंने नियमानुसार मुझे संसदीय दल के नेता के रूप में मान्यता दे दी.इसके विरोध में वह कोर्ट गए, अब कोर्ट ने भी हमारी वैधता साबित कर दी.हम इसका सम्मान करते हैं.
चाचा को बताया धोखेबाज
चिराग पासवान ने अपने चाचा पारस को धोखेबाज बताया है। चिराग का कहना है कि पार्टी विरोधी और शीर्ष नेताओं को धोखा देने के कारण लोक जनशक्ति पार्टी से पशुपति को पहले ही निष्कासित किया जा चुका है। इसलिए उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना सही नहीं है। हालांकि चिराग ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल में किसी को शामिल करने का अधिकार प्रधानमंत्री को है, लेकिन वे सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि पारस उनकी पार्टी(LJP) के सदस्य नहीं हैं।
लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष भी याचिका विचाराधीन है
चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष के पास भी इस संबंध में याचिका लगा रखी है। पारस ने खुद को सदन में LJP का नेता बताया हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार कर लिया था। चिराग ने इस मामले में फिर से विचार करने को कहा है।
आशीर्वाद यात्रा के जरिये चिराग दिखा रहे अपनी ताकत
5 जुलाई से अपने पिता रामविलास पासवान के जन्मदिन पर चिराग ने आशीर्वाद यात्रा शुरू की है। यह बिहार के लगभग सभी जिलों से गुजरेगी। इस यात्रा का मकसद अपनी ताकत दिखाना है।
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