आज से अनलॉक-1 की शुरुआत, जानें किस राज्य में कहां क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

Published : May 31, 2020, 08:22 PM ISTUpdated : Jun 01, 2020, 07:19 AM IST
आज से अनलॉक-1 की शुरुआत, जानें किस राज्य में कहां क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

सार

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि, इस बार क्रमबद्ध तरीके से और भी छूटें दी गई हैं। 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है।

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि, इस बार क्रमबद्ध तरीके से और भी छूटें दी गई हैं। 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। आईए जानते हैं कि सोमवार से कहां क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा? 

कहीं भी आ जा सकेंगे लोग
गाइडलाइन के मुताबिक, किसी भी सामान और व्यक्ति के दूसरे राज्य में जाने या एक राज्य में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में कोई रोक नहीं रहेगी। इसके लिए किसी परमिशन या पास की भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि, इसमें राज्यों के पास अधिकार होगा कि वे स्वास्थ्य कारणों के चलते आवाजाही पर रोक लगा सकते हैं। इसके अलावा यात्री ट्रेनों, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों, घरेलू विमान यात्रा, वंदे भारत मिशन पहले की तरह ही जारी रहेगा। 

केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट एरिया के बाहर सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की छूट दी जााएगी।

पहला चरण: लॉकडाउन में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत है। इसके लिए सरकार अलग से गाइडलाइन जारी करेगी। 
दूसरा चरण:  राज्यों की सहमति के आधार पर दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोले जाएंगे। इन पर फैसला फीडबैक के आधार पर जुलाई में लिया जाएगा। इसके लिए एसओपी जारी की जाएगी।
तीसरा चरण: अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क स्थिति को देखते हुए शुरू किए जाएंगे। इसी तरह से सोशल, राजनीतिक, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।

देखें किस राज्य में क्या मिली छूट ? 
 

उत्तरप्रदेश:
- राज्य में 8 जून से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को खोला जाएगा, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे, लेकिन इन सब को भारत सरकार की गाइडलाइंस और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही खोलने की अनुमति होगी।
- रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बसों में हर यात्री के लिए फेस मास्क जरूरी होगा, यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी।
- दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। ये जुलाई 2020 से खुलेंगे, इसके लिए भारत सरकार जब दिशानिर्देश जारी करेगी तब राज्य सरकार आदेश जारी करेगी।
- अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी। 
- कंटेनमेंट जोन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं सिर्फ उन्हीं गतिविधियों की कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी।
- सभी सरकारी कार्यालयों के लिए अब आदेश यह हैं कि अब 100 प्रतिशत अटेंडेंस होंगी, लेकिन तीन पालियों में कार्यालय खुलेंगे।
 

 


महाराष्ट्र:
- महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, मॉल, कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, असेंबली हॉल सब बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। 
यहां तीन चरणों में खुलेंगी ये सेवाएं 
- 3 जून से लोग सुबह 5 से शाम 7 बजे तक सार्वजनिक जगहों पर साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग कर सकेंगे। इनमें पार्क, बीच, ग्राउंड भी शामिल हैं।
- 5 जून से सभी मार्केट (मॉल, कॉम्प्लेक्स को छोड़कर ) खुल सकेंगे। मार्केट का एक तरफ एक दिन और दूसरी तरफ अगले दिन खुलेगा। दुकानें 9 बजे से 5 बजे तक खुल सकेंगी। 
- 8 जून से सभी प्राइवेट दफ्तर 10% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। बाकी लोगों को वर्क फ्रॉम की अनुमति दी जाए। जिले के अंदर बस सेवाओं की अनुमति दी जाएगी, जबकि एक जिले से दूसरे जिले में बस सेवाओं की अनुमति नहीं होगी। 

 


 राजस्थान:
- राजस्थान सरकार 1 जून से 30 जून की अवधि के लिए 5 वें चरण के लॉकडाउन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दुकानें, ब्यूटी पार्लरों, सामुदायिक पार्क को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानियों के बाद खोलने की अनुमति होगी, सरकारी कार्यालय 100% अटेंडेंस के साथ खुलेंगे। 

 


बिहार:
- बिहार में केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक, 8 जून से लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की बात भी कही गई है। हालांकि बिहार सरकार के आदेश में ऐसी कोई बात नहीं है।

 


गुजरात: 
- गुजरात में कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा बाकी इलाकों में व्यापार और दफ्तर खुल सकेंगे। ये सभी संस्थान सुबह 8 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। सरकारी मंत्रालय और दफ्तरों में 1 जून से काम होगा। राज्य में 60% यात्रियों के साथ बस सेवा शुरू होगी। शहरों में 50% सिटिंग के साथ बस सेवा शुरू होगी।  

 


तेलंगाना :
- मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने 30 जून तक राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में केंद्र द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। 


 

रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक
आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इससे पहले अभी तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक थी। 

 


कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर रोक
कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति मिल सकेगी। कंटेनमेंट का निर्धारण स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर जिला प्रशासन करेगा। कंटेनमेंट जोन के अलावा राज्य बफर जोन का भी निर्धारण कर सकते हैं। स्थिति के आधार पर जिला प्रशासन ढिलाई में कमी भी कर सकता है।

 


बच्चे-बुजुर्ग घर पर रहें
गाइडलाइन में 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 साल से छोटे बच्चे, बीमार शख्स और गर्भवती महिलाओं को घर पर रहने की सलाह दी गई है। ये लोग सिर्फ आवश्यक कामों के लिए ही बाहर निकलें।


फेस कवर- यात्रा के समय, सार्वजनिक स्थानों पर और वर्कप्लेस पर फेस को कवर करना आवश्यक है। 
सोशल डिस्टेंसिंग- सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को 2 गज की दूरी यानी 6 फीट का पालन करना होगा। 
इकट्ठे होने पर रोक- बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठे होने पर रोक रहेगी। शादी में 50 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। 
सार्वजनिक जगहों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा- सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। इस पर राज्य अपने मुताबिक, कानून और जुर्माना तय कर सकेंगे। 
सार्वजनिक जगहों पर गुटखा, पान और तंबाकू के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। 

वर्क प्लेस के लिए निर्देश

- जितना हो सके, उतना वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जाए। 
- दफ्तर, वर्क प्लेस, दुकानों और अन्य जगहों को नियमित समय तक खोला जाए। 
- दफ्तरों में स्क्रीनिंग, हेंड वॉश, सैनिटाइजर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर व्यवस्था की जाए। 
- नियमित समयों पर सैनिटाइजेशन किया जाए।
- दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।
- आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा।

देश में 25 मार्च से लागू है लॉकडाउन
भारत में कोरोना फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था। यह 14 अप्रैल तक था। बाद में इसे बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया था। इसके बाद लॉकडाउन का तीसरा चरण 3 मई से 17 मई तक लगाया गया। 17 मई को लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया था। 

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