
नई दिल्ली: लोकपाल के सदस्य न्यायमूर्ति डी. बी. भोंसले ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि न्यायमूर्ति भोंसले ने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सोमवार को भेज दिया था ।
आधिकारिक सूत्रों ने मीडिया को बताया, ''न्यायमूर्ति भोंसले ने कुछ निजी कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।'' इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति भोंसले को लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने 27 मार्च 2019 को पद की शपथ दिलाई थी।
चार का न्यायतंत्र से होना जरूरी है
स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आने वाले 63 वर्षीय भोंसले बंबई उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं । आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए हैदराबाद के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी उन्होंने 15 महीने (2015-2016) तक अपनी सेवाएं दीं।
नियमों के अनुसार, लोकपाल पैनल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होने का प्रावधान है। इनमें से चार का न्यायतंत्र से होना जरूरी है।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
(फाइल फोटो)
National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.