
Maharashtra Local Body Elections: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र में 31 जनवरी, 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराएं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 मई 2025 को आदेश देने के बाद भी महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने जल्दी से कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर चुनावों की अधिसूचना जारी करने और चार महीने के भीतर चुनाव पूरा करने का निर्देश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने की समय सीमा तय कर दी है। साफ कहा है कि अब चुनाव में देरी की छूट नहीं दी जाएगी।
बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 2022 से रुके हुए हैं। बेंच राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों को समय पर पूरा कराने के आदेश का पालन नहीं करने पर नाराज थी। इसके चलते आदेश दिया कि जिला परिषदों, पंचायत समितियों और सभी नगर पालिकाओं सहित सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक करा लिए जाएं। राज्य और राज्य चुनाव आयोग को इसके बाद कोई और समय-सीमा नहीं दी जाएगी। यदि किसी अन्य रसद सहायता की आवश्यकता हो तो 31 अक्टूबर 2025 से पहले आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद किसी भी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।
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सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि नगर पालिकाओं के लिए परिसीमन का काम चल रहा है। एसईसी ने बोर्ड परीक्षाओं के कारण स्कूल परिसर की अनुपलब्धता के अलावा अपर्याप्त ईवीएम सहित अन्य आधारों पर विस्तार की मांग की है।
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