
मुंबई. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 5 के तहत अपने नए दिशा-निर्देशों को जारी कर दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने नए आदेश में भी मंदिरों और स्कूलों के खोले जाने की अनुमति नहीं दी है। मेट्रो सेवाओं को 15 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है। इन सबके अलावा अब राज्य में सरकारी और निजी लाइब्रेरी भी खोले जा सकेंगी। इसके अलावा थिएटर्स और धार्मिक स्थलों पर लगी पाबंदियों में भी सरकार ने कोई ढील नहीं दी है।
नए दिशा - निर्देशों के तहत स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों पर भी पाबंदी लगी हुई है । हालांकि अध्यापक 50 फीसदी क्षमता के साथ स्कूल अटैंड कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने स्थानीय साप्ताहिक बाजार खोलने की भी अनुमति दे दी है जो कल यानि 15 अक्टूबर से खुलेंगे।
कन्टेनमेंट जोन में रहेगी पाबंदी
हालांकि कन्टेनमेंट जोन में यह पाबंदी जारी रहेगी और बाजार इस जोन के बाहर ही खोले जा सकेंगे। उद्धव ठाकरे सरकार ने दुकानों के खोले जाने का समय तय कर दिया है। राज्य में अब दुकानें सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगी। राज्य में बी2बी (बिजनेस टू बिजनेस) प्रदर्शनी भी कल से खुलने जा रहे हैं। ये प्रदर्शनी कंटेनमेंट जोन में नहीं खोले जाएंगे।
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