केरल हाईकोर्ट ने कहा- मॉल को पार्किंग शुल्क लेने का अधिकार नहीं , नगरपालिका से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 28 को

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि मॉल को पार्किंग फीस लेने का कोई अधिकार नहीं है।  इसके साथ ही कोर्ट ने कलामास्सेरी नगरपालिका से जवाब मांगा है।   
 

कोच्चि :  केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल द्वारा अपने ग्राहकों से पार्किंग शुल्क लेने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया, मेरी राय है कि मॉल को पार्किंग शुल्क लेने का अधिकार नहीं है।  इसके साथ ही कोर्ट ने कलामास्सेरी नगरपालिका से पूछा कि क्या उसने एर्नाकुलम में लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल को इसके लिए कोई लाइसेंस जारी किया है।  न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि मॉल अवैध रूप से ग्राहकों से पार्किंग शुल्क ले रहा है, हालांकि, कोर्ट ने मॉल को पॉर्किंग शुल्क पर रोक लगाने के लिए नहीं कहा।  

मॉल कार पार्किंग फीस नहीं ले सकते 
कोर्ट ने कहा कि भवनों नियमों के अनुसार पार्किंग की जगह इमारत का एक भाग है और एक इमारत परमिट इस शर्त पर जारी किया जाता है कि पार्किंग की जगह होगी। इस अंडरटेकिंग के आधार पर एक इमारत का निर्माण किया जाता है। सवाल यह है कि निर्माण के बाद क्या मालिक पार्किंग फीस ले सकता है? प्रथम दृष्टया मेरी राय में मॉल कार पार्किंग फीस नहीं ले सकते हैं। अब मैं इस मुद्दे पर नगर पालिका का रुख जानना चाहता हूं।  

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मामले पर 28 जनवरी को होगी सुनवाई
याचिकाकर्ताओं की शिकायत थी कि लुलु मॉल बिना किसी अधिकार के पार्किंग फीस वसूल कर रहा है। प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस श्रीकुमार ने कहा कि केरल नगर पालिका अधिनियम की धारा 447 के तहत लाइसेंस दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने नगर पालिका को अपने निश्चित रुख पर एक बयान दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या भवन नियमों के तहत अनिवार्य पार्किंग स्थान के लिए पार्किंग फीस लिया जा सकता है। इस मामले पर 28 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।

फिल्म निर्देशक पॉली वडक्कन दायर की है याचिका
याचिका फिल्म निर्देशक पॉली वडक्कन द्वारा दायर की गई है, दरअसल, उनसे 2 दिसंबर को मॉल जाने पर पार्किंग शुल्क के रूप में 20 रुपये लिया गया था। वडक्कन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि मॉल के कर्मचारियों ने बाहर निकलने का गेट बंद कर दिया और जब उसने शुरू में पार्किंग फीस का भुगतान करने से इनकार किया तो उसे धमकी दी

पार्किंग फीस लेना गलत
याचिका में तर्क दिया गया है कि पार्किंग फीस जमा करना केरल नगर पालिका अधिनियम और केरल नगर पालिका भवन नियम 1994 का घोर उल्लंघन है, क्योंकि नियमों के अनुसार, मॉल एक वाणिज्यिक परिसर है और पार्किंग के लिए अनुमोदित भवन योजना में निर्धारित स्थान को भुगतान और पार्क की सुविधा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

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