दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से किया इनकार, जेल में बंद AAP नेता की याचिका खारिज

दिल्ली की आबकारी नीति मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 26 फरवरी को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसी केस में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

Manish Sisodia bail plea rejected: दिल्ली हाईकोर्ट से भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल सका है। हाईकोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति केस में ईडी ने अरेस्ट किया था। इसी केस में गिरफ्तार अन्य आरोपियों विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू को भी कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है।

मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को किया था अरेस्ट

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दिल्ली की आबकारी नीति मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 26 फरवरी को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसी केस में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं। हाइकोर्ट ने 30 मई को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

 

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