विवाहिता को घर के काम करने के लिए कहना अपराध नहीं, घरेलू हिंसा केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट के कहा है कि किसी विवाहित महिला को घर के काम करने के लिए कहने का मतलब यह नहीं है कि उसे नौकर समझा जा रहा है। महिला को काम करना नहीं था तो उसे शादी से पहले इसकी जानकारी देनी चाहिए थी।
 

औरंगाबाद। बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने फैसला सुनाया है कि किसी विवाहिता महिला को घरेलू काम करने के लिए कहना अपराध नहीं है। इसके चलते आईपीसी (Indian Penal Code) के सेक्शन 498ए के तहत घरेलू हिंसा का केस दर्ज नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए घरेलू हिंसा के एक मामले को खारिज कर दिया।

जज विभा वी कंकनवाड़ी और राजेश एस पाटिल की पीठ ने 21 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई की थी। अपने आदेश में पीठ ने कहा कि अगर किसी महिला को घर के काम करने के लिए कहा जाता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उससे नौकर या कामवाली बाई समझा जा रहा है। अगर महिला को घर के काम करने की इच्छा नहीं थी तो उसे शादी से पहले ही बता देना चाहिए था।

Latest Videos

महिला ने लगाया था नौकरानी जैसा सलूक होने का आरोप
कोर्ट में लगाई गई याचिका में महिला ने आरोप लगाया है कि ससुराल में उसके साथ नौकरानी जैसा सलूक हो रहा है। उसने बताया कि दिसंबर 2019 में उसकी शादी हुई थी। शादी के एक महीने बाद से ही उसके पति और ससुराल वाले उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ससुराल के लोगों ने कार खरीदने के लिए उसके माता-पिता से 4 लाख रुपए की मांग की थी। पैसे नहीं मिलने पर पति उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। 

यह भी पढ़ें- 2 महीने से कतर की हिरासत में बंद हैं इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारी, भारत कर रहा वापस लाने की कोशिश

पूर्व पति पर भी महिला ने लगाए थे आरोप
महिला ने आरोप लगाया कि 27 जून, 2020 को उसके साथ मारपीट की गई थी। महिला ने इसकी शिकायत नांदेड़ पुलिस में दर्ज कराई थी। दूसरी ओर महिला के पति ने अपनी मां और बड़ी बहन के साथ केस रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दावा किया कि महिला ने अपने पूर्व पति और ससुराल वालों के खिलाफ भी ऐसी ही शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया था। हालांकि, पीठ ने कहा कि पहले की शिकायतों या मुकदमे का मतलब यह नहीं है कि महिला को इस तरह के आरोप लगाने की आदत है। पति को ऐसे दावों को साबित करना होगा।

यह भी पढ़ें- देश की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंतन: PM मोदी बोले- जनता के मन में विश्वास के लिए सुरक्षा जरूरी है

Share this article
click me!

Latest Videos

जेल से बाहर क्यों है Adani? Rahul Gandhi ने सवाल का दे दिया जवाब #Shorts
UP bypoll Election 2024: 3 सीटें जहां BJP के अपनों ने बढ़ाई टेंशन, होने जा रहा बड़ा नुकसान!
Jharkhand Election Exit Poll: कौन सी हैं वो 59 सीट जहां JMM ने किया जीत का दावा, निकाली पूरी लिस्ट
Rescue Video: आफत में फंसे भालू के लिए देवदूत बने जवान, दिल को छू जाएगा यह वीडियो
दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल को कोर्ट से लगा झटका, कर दिया इनकार । Arvind Kejriwal । Delhi HC