
ASI survey of the Gyanvapi mosque premises: ज्ञानवापी मस्जिद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ASI सर्वे की अनुमति देते हुए बनारस सेशन के आदेश को तत्काल लागू करने को कहा था। बनारस कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का निर्देश दिया था। हालांकि, कोर्ट ने सील्ड एरिया का सर्वे नहीं करने का आदेश दिया था।
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से की सर्वे रोकने की मांग
गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे किए जाने की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति देने से रोका जाए। कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। मस्जिद कमेटी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मामले का जिक्र करते हुए कहा कि एएसआई को सर्वे की इजाजत न दी जाए। सुप्रीम कोर्ट कहा कि वह इस मुद्दे पर गौर करेगा।
27 जुलाई को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला किया था सुरक्षित
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को एएसआई सर्वे के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 3 अगस्त को फैसला सुनाया। 21 जुलाई को वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को सर्वे का निर्देश दिया था। सेशन कोर्ट ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर खुदाई की जा सकती है। सर्वे वजूखाना और उसमें मिले शिवलिंग का नहीं होगा। इसपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले रोक लगाई गई थी।
वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ASI ने 24 जुलाई को सर्वे शुरू किया था लेकिन मुस्लिम पक्ष उसी दिन सुप्रीम कोर्ट चला गया। कोर्ट ने सर्वे पर अस्थायी रोक लगाते हुए मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया था। मस्जिद समिति के वकील ने आशंका व्यक्त की थी कि सर्वे और खुदाई से संरचना को नुकसान होगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि सर्वे से किसी भी तरह से संरचना में बदलाव नहीं होगा।
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