असामान्य गर्भावस्था पर कल शाम 4 बजे होगी सुनवाई, आखिर क्यों कोर्ट से महिला ने मांगी अबॉर्शन की अनुमति

Published : Mar 06, 2023, 12:49 PM ISTUpdated : Mar 06, 2023, 01:00 PM IST
Delhi High court

सार

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जानकारी दी। इसमें कहा गया कि 27 महीने की असामान्य यानि एबनॉर्मल गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करने वाली महिला की मेडिकल जांच चल रही है।

नई दिल्ली. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जानकारी दी। इसमें कहा गया कि 27 महीने की असामान्य यानि एबनॉर्मल गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करने वाली महिला की मेडिकल जांच चल रही है। 

मंगलवार शाम हाईकोर्ट में शाम 4 बजे इस मामले पर सुनवाई होना है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को यह जानकारी एम्स के जरिए एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर दी है। उन्होंने फाइनल रिपोर्ट जमा करने के निर्देश भी दिए हैं।

इस मामले में पीठ ने कहा था कि आसामान्य प्रकृति देखते हुए एम्स को एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने दें। इससे पहले याचिकाकर्ता ने शनिवार को दोपहर तीन बजे मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने का आदेश दिया था। 

इसके बाद कोर्ट ने एक रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिया। पीड़ित महिला ने अधिवक्ता अन्वेश मधुकर के जरिए गर्भपात की अनुमति मांगी थी।

भ्रूण में कुछ असामन्यता पाई
कोर्ट ने माना- अल्ट्रा साउंड रिपोर्ट 17 फरवरी की है। भ्रूण में कुछ असामन्यता पाई गई है। इसके बाद यह भ्रूण विशेषज्ञों के पास भेज दी गई है। भ्रूण में असामन्यता 25 फरवरी को पाई गई थी। इससे पहले 5 फरवरी को हुए अल्ट्रा साउंड में किसी तरह की दिक्कत नहीं पाई गई थी।

कौन है महिला?

महिला की उम्र 32 साल है। पिछले 27 हफ्तेे से प्रेग्नेंट है। इसमें महिला ने धारा 2 (2बी), मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 (एमटीपी संशोधन अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित) के तहत अबॉर्शन की मांग की है। इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई है।

 

PREV

Recommended Stories

इंडिगो ने DGCA को बताए 5 ऑपरेशनल फेल्योर, पर रूट कॉज़ एनालिसिस अधूरा, असली वजह अब भी पता नहीं?
CCTV में दिखी अजीब हरकत-शादी में आए विदेशी मेहमान की मौत का सच क्या है?