कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन का चौथा चरण लागू किया गया है। यह 18 मई से 31 मई तक लागू रहेगा। इस बार लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने राज्यों को काफी अधिकार दिए हैं। राज्य अपने स्तर पर आर्थिक गतिविधियां खोलने की छूट दे रहे हैं।
नई दिल्ली. कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन का चौथा चरण लागू किया गया है। यह 18 मई से 31 मई तक लागू रहेगा। इस बार लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने राज्यों को काफी अधिकार दिए हैं। राज्य अपने स्तर पर आर्थिक गतिविधियां खोलने की छूट दे रहे हैं। इसके अलावा राज्यों को अब जोन का निर्धारण करने का भी अधिकार है। आईए जानतें हैं कि किस राज्य ने क्या छूट दी?
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ये सेवाएं होंगी शुरू
- लोग सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक घर से बाहर निकल सकेंगे। दिल्ली में बसें चलेंगी। लेकिन एक बार मे सिर्फ 20 लोग बैठ सकेंगे। बस में बैठने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी। बस स्टॉप और बस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
- टैक्सी-कैब शुरू चलेंगी। लेकिन एक बार में सिर्फ दो व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। प्राइवेट दफ्तर में सभी कर्मचारी जा सकेंगे। लेकिन सरकार ने वर्क फ्रॉम होम पर जोर देने के लिए कहा है।
- बाजार खुलेंगे। लेकिन दुकानें ऑड ईवन के फॉर्मूले के साथ खुलेंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ,स्टेडियम खुल सकेंगे। लेकिन दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे।
- कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो सकेगा। लेकिन सिर्फ दिल्ली में रहने वाले मजदूर काम कर सकेंगे। रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो मे सिर्फ एक व्यक्ति के बैठने की छूट। बाइक पर एक व्यक्ति यात्रा कर सकेगा।
- रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे।
ये सेवाएं बंद रहेंगी
- दिल्ली में 31 मई तक स्कूल कॉलेज, मेट्रो, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। नाई की दुकानें, सलून, स्पा भी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट एरिया में कोई छूट नहीं मिलेगी। होटल-सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
कर्नाटक में राज्य के भीतर चलेंगी बस-ट्रेनें
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा, राज्य में सरकारी-प्राइवेट बसें चल सकेंगी। इसके अलावा कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। रेड जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों शुरू करने की अनुमति है। रविवार को पूरे राज्य में लॉकडाउन रहेगा।
- होम क्वारंटाइन के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। सीएम ने कहा, सभी दुकानें खुली रहेंगी। राज्य के अंदर ट्रेनें चलाने की अनुमति है।
गुजरात- राज्य कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट में बटेगा
- गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया, राज्य को कंटेनमेंट और नॉन-कंटेनमेंट जोन में बांटा जाएगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी।
- इसके अलावा स्कूल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल पूरे राज्य में बंद रहेंगे। नॉन-कंटेनमेंट जोन में ब्यूटी पार्लर और सलून खोलने की अनुमति होगी।
- नॉन कंटेनमेंट एरिया में दुकानें, मार्केट खोलने की अनुमति। इसके अलावा इन क्षेत्रों में नाई की दुकानें, पान-सिगरेट की दुकानें खुल सकेंगी।
पश्चिम बंगाल में मिलेंगी ये छूटें
- राज्य में 21 मई के बाद कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर बड़े स्टोर्स खोल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बूथ और वार्ड स्तर पर कन्टेन्मेंट जोन चिन्हित किए जाएंगे।
- ममता बनर्जी ने कहा कि 27 मई से ऑटोरिक्शा चलने शुरू हो जाएंगे। एक ऑटो रिक्शा में 2 लोगों के बैठने की अनुमति होगी।
- सैलून और पॉर्लर खोलने की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सैलून और पॉर्लर पूरी तरह से सैनिटाइज किए जाने के बाद ही खोले जाने चाहिए।
- 21 मई से राज्यों के अंदर बस सेवाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। बंगाल सरकार ने साफ किया कि केंद्र सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के बावजूद राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया नहीं जाएगा। बता दें कि नाइट कर्फ्यू के तहत शाम 7 बजे के बाद से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक है।
केरल में भी बस सेवा शुरू करने की अनुमति
केरल के परिवहन मंत्री एके ससींद्रन ने कहा, केरल सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के दौरान COVID-19 हॉटस्पॉट के बाहर बस सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है। अंतरराज्यीय और अंतर जिला बस सेवाएं निलंबित रहेंगी।