
बेंगलुरु. राज्य में विधायक मुनिरत्न ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को हनीट्रैप में फंसाया है। मुझे सरकार से सुरक्षा दी गई तो मैं पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम और संबंधित वीडियो दूंगी, मुनिरत्न द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़ित महिला ने कहा है। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीड़िता ने कहा कि मुनिरत्न के पास ऐसे एडवांस्ड कैमरे हैं जो किसी भी मीडिया के पास नहीं हैं। उन कैमरों का इस्तेमाल करके दूसरी महिलाओं का इस्तेमाल करके दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को हनीट्रैप करके पेनड्राइव रखा है। लेकिन, मुझे हनीट्रैप के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, दूसरी महिलाओं का इस्तेमाल किया गया।
इसमें कोई फिल्म अभिनेत्री नहीं है। हनीट्रैप में फंसी करीब पांच-छह पीड़ित महिलाएं डर के मारे चुप हैं। अगर वे भी मेरी तरह बाहर आईं तो सारे सच सामने आ जाएंगे। कई महिलाओं का इस्तेमाल विधायक मुनिरत्न ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और कई राजनीतिक नेताओं को हनीट्रैप करने के लिए किया है।
6 लोगों को एड्स पीड़ितों से हनीट्रैप: राज्य में कई महिलाओं का इस्तेमाल करके विधायक मुनिरत्न ने हनीट्रैप किया है। सरकार मेरी सुरक्षा करे तो बाकी महिलाएं भी बाहर आकर अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बताएंगी। राज्य में 6 लोगों को एड्स पीड़ित महिलाओं का इस्तेमाल करके हनीट्रैप कराया गया है। इनमें विधायक, पुलिस अधिकारी, सरकार के उच्च अधिकारी भी शामिल हैं। करीब 20 से 30 राजनीतिक नेताओं को हनीट्रैप करके पेनड्राइव रखा है।
एसआईटी जानकारी मांगेगी तो पूर्व सीएम का वीडियो दूंगी: राज्य में विधायक मुनिरत्न पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने इस मामले की जांच के लिए सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है. लेकिन एसआईटी ने यह जानकारी नहीं मांगी है कि किन-किन लोगों को हनीट्रैप किया गया है. सरकार सुरक्षा दे और एसआईटी वाले पूर्व सीएम के हनीट्रैप का वीडियो मांगेंगे तो उनके सामने रखूंगी. आगे उन्होंने बताया कि हनीट्रैप में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल और कैमरों को उनके रिश्तेदार ही हैंडल करते थे।
मुनिरत्न की जमानत याचिका पर फैसला 15 को: बलात्कार के आरोप में विधायक मुनिरत्न की जमानत याचिका पर जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत 15 तारीख को फैसला सुनाएगी. मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दलीलें सुनीं. इसके बाद जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया और 15 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया। सरकारी वकील ने दलील देते हुए कहा कि आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है. मामला गंभीर प्रकृति का होने के कारण जमानत नहीं दी जानी चाहिए. इसी बीच मुनिरत्न के ब्लड सैंपल टेस्ट की इजाजत के मामले को गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया है.
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