
नई दिल्ली. अनलॉक 1 का समय 30 जून को खत्म हो रहा है। एक दिन पहले केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है, जो 31 जुलाई तक लागू रहेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक, 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी रोक रहेगी। सिर्फ वह इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही शुरू होंगी जिन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से परमीशन मिली हो।
धार्मिक कार्यक्रम, मेट्रो सिनेमा हॉल पर रोक
स्वीमिंग पूल, थिएटर, मेट्रो स्टेशन, सिनेमा हॉल, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ पर रोक जारी रहेगी।
कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या खुला, क्या बंद?
1- 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे।
2- केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकते हैं। इसके लिए अलग से एसओपी जारी की जाएगी।
3- सिनेमा हॉल, मेट्रो, स्वीमिंग पुल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, असेम्बली हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
4- राजनीतिक, सांस्कृतिक और वहां जहां भीड़ जुटने की आशंका है, वह सारी गतिविधियां बंद रहेंगे। उन्हें शुरू करने की तारीख अलग से जारी की जाएगी।
5- कर्फ्यू का टाइम रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा।
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