सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट को मोरबी पुल हादसे की जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया है। हादसे में 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट को मोरबी पुल हादसे की चल रही जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया है। SC ने हाईकोर्ट से कहा कि हादसे की जांच और अन्य पहलुओं की समय-समय पर निगरानी की जाए। मोरबी पुल हादसे में 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। मामले की जांच गुजरात पुलिस द्वारा की जा रही है।
जांच की निगरानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गईं थी। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सोमवार को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने पहले ही इस घटना पर स्वत: संज्ञान ले लिया है। हाईकोर्ट द्वारा इस संबंध में कई आदेश दिए गए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अभी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगी।
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30 अक्टूबर को हुआ था हादसा
सुप्रीम कोर्ट में हादसे में अपने दो रिश्तेदारों को खोने वाले और अन्य याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई थी। इनमें हादसे की स्वतंत्र जांच कराने और सम्मानजनक मुआवजा दिए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को गुजरात हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। बता दें कि गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर को हादसा हुआ था। मच्छू नदी पर बना अंग्रेजों के जमाने का पुल अधिक लोगों के सवार होने से गिर गया था। हादसे में 140 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 47 बच्चे थे।
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