आजकल के डिजिटल युग में कई सिम कार्ड रखना आम बात हो गई है। हालांकि, बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि उनके नाम पर कई सिम कार्ड लेने से महत्वपूर्ण कानूनी और वित्तीय परेशानियां हो सकती हैं।
SIM cards Rule: आजकल के डिजिटल युग में कई सिम कार्ड रखना आम बात हो गई है। हालांकि, बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि उनके नाम पर कई सिम कार्ड लेने से कानूनी और वित्तीय परेशानियां हो सकती हैं। 2023 के दूरसंचार अधिनियम के तहत एक व्यक्ति 6 और 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं रख सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल भी हो सकता है।
सिम कार्ड रखने की कानूनी सीमा क्या है?
एक व्यक्ति अधिकतम कितने सिम कार्ड रख सकता है ? ये उस व्यक्ति के रहने वाले क्षेत्र पर निर्भर करता है। देश भर में कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 9 सिम रख सकता है। हालांकि, जम्मू और कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (LSA) जैसे कुछ क्षेत्रों में, सीमा घटाकर छह कर दी गई है। यह धोखाधड़ी से जुड़े गतिविधियों पर अंकुश लगाने और दूरसंचार संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने का हिस्सा है।
उल्लंघन के लिए यह दंड क्या है?
अगर कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक सिम रखने की वजह से पकड़ा गया तो पहली बार क्राइम करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना 2 लाख रुपये तक बढ़ सकता है। जबकि अतिरिक्त नंबरों को काटने के अलावा सिम कार्ड की सीमा पार करने पर जुर्माना या कारावास का कोई स्पेशल एक्ट नहीं है। नए दूरसंचार अधिनियम 2023 में धोखाधड़ी के माध्यम से सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए कड़े उपाय हैं। ऐसे अपराधों के लिए तीन साल तक की कैद, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
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