Mumbai फोटो जर्नलिस्ट gangrape के तीन आरोपियों की सजा-ए-मौत को HC ने आजीवन कारावास में बदला

न्यायमूर्ति साधना जाधव (Justice Sadhana Jadhav) और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण (Justice Prithviraj Chauhan) की खंडपीठ ने विजय जाधव, मोहम्मद कासिम शेख और मोहम्मद अंसारी को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।

Asianet News Hindi | Published : Nov 25, 2021 10:13 AM IST

मुंबई। बांबे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने 2013 में 22 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट (photo journalist) के गैंगरेप (gangrape) मामले में तीन दोषियों को मिली मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। मध्य मुंबई में बंद पड़ी शक्ति मिल परिसर (Shakti mill compound) के अंदर फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप हुआ था। कोर्ट ने सजा बदलते हुए कहा कि तीनों आरोपी कैद के ही पात्र हैं। इस सजा से वह जीवन भर पश्चाताप कर करेंगे।

फांसी की सजा को बदला कोर्ट ने

न्यायमूर्ति साधना जाधव (Justice Sadhana Jadhav) और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण (Justice Prithviraj Chauhan) की खंडपीठ ने विजय जाधव, मोहम्मद कासिम शेख और मोहम्मद अंसारी को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखने से इनकार कर दिया। बेंच ने उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।

आजीवन करावास के दौरान न पेरोल न ही फरलो

पीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि वह इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकती कि अपराध ने समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दिया है और बलात्कार मानवाधिकारों का उल्लंघन है, लेकिन मौत की सजा अपरिवर्तनीय है। इसमें कहा गया है कि अदालतों का कर्तव्य है कि वे मामलों पर निष्पक्षता से विचार करें और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी नहीं कर सकते। पीठ ने कहा, "मृत्यु पश्चाताप की अवधारणा को समाप्त कर देती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी केवल मौत की सजा के पात्र हैं। वे अपने द्वारा किए गए अपराध पर पश्चाताप करने के लिए आजीवन कारावास के पात्र हैं।" कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषी पैरोल या फरलो का हकदार नहीं होगा क्योंकि उन्हें समाज में आत्मसात करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।

चार लोगों को दोषी ठहराया गया था

मार्च 2014 में, ट्रायल कोर्ट (trial court) ने 22 अगस्त, 2013 को मध्य मुंबई में शक्ति मिल्स परिसर में 22 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप के लिए चार लोगों को दोषी ठहराया था। अदालत ने तब तीन दोषियों पर मौत की सजा दी थी। तीनों पर कुछ महीनों पहले इसी परिसर में 19 वर्षीय टेलीफोन ऑपरेटर के साथ गैंगरेप के लिए दोषी ठहराया गया था। तीनों को आईपीसी की संशोधित धारा 376 (ई) के तहत मौत की सजा दी गई थी, जिसमें कहा गया है कि दोबारा अपराधियों को अधिकतम उम्र या मौत की सजा दी जा सकती है। जबकि चौथे दोषी सिराज खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, और एक नाबालिग आरोपी को सुधार केंद्र भेजा गया।

आदेश को दी गई थी चुनौती

अप्रैल 2014 में, तीनों ने आईपीसी की धारा 376 (ई) की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि सत्र अदालत ने उन्हें मौत की सजा देने में अपनी शक्ति से परे काम किया।

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