New GST Rates September 22: जीएसटी में कटौती के बाद सरकार का नया फैसला, 22 सितंबर से लागू होगा नया नियम

Published : Sep 17, 2025, 07:32 AM IST
GST Rate

सार

New GST Rates September 22: त्योहार और शादियों का मौसम शुरू होने से पहले सरकार ने जनता को बड़ी सौगात दी है। जीएसटी दरों में कटौती का असर सीधे जेब पर दिखेगा। अब बाइक और कार से लेकर खाने-पीने और रोजमर्रा के सामान तक कई चीजें सस्ती हो गई हैं।

New GST Rates September 22: इस बार सरकार ने जीएसटी में कटौती करके आम जनता को बड़ी राहत दी है। 22 सितंबर से कई सामान सस्ते हो जाएंगे जिसके बाद लोगों की जेब पर बोझ कम होगा। इसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामान जैसे तेल, शैंपू, साबुन से लेकर दवाइयों तक शामिल हैं। गौरतलब है कि 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 400 से ज्यादा सामानों पर टैक्स दरों में बदलाव किया गया था। इस फैसले से पैक्ड फूड, साबुन, शैंपू जैसे कई उत्पाद सस्ते हो जाएंगे और जनता को राहत मिलेगी।

सरकार ने दिया नया निर्देश

बता दें कि पहले से दुकानों में रखा पुराना स्टॉक तुरंत नए दाम पर नहीं बेचा जा सकेगा, क्योंकि पैकिंग और प्रिंटेड कीमत बदलने में समय लगता है। इसी वजह से सरकार ने निर्देश दिया है कि दुकानदार पुराने स्टॉक के बावजूद ग्राहकों को नए रेट्स की पूरी जानकारी दें और सही कीमत पर ही सामान उपलब्ध कराएं। सरकार ने सभी कंपनियों और दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे 22 सितंबर से पहले ही अपने विज्ञापनों और दुकानों पर नई दरों की लिस्ट लगा दें, ताकि ग्राहकों को साफ-साफ पता चल सके कि किन सामानों की कीमत कम हुई है। दवा दुकानों को कहा गया है कि जिन दवाओं पर जीएसटी घटाया गया है, उनकी नई कीमत बाहर लिखकर दिखाएं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि पुरानी दवाओं पर पुरानी कीमत छपी रहती है और अगर उसी कीमत पर दवा बेची गई तो ग्राहक को सरकार की ओर से दी गई जीएसटी छूट का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

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होटल का किराया भी होगा सस्ता

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जीएसटी की नई दरों को लेकर बड़ा फैसला बताया। अब 22 सितंबर से 7,500 रुपये प्रतिदिन या उससे कम किराए वाले होटल कमरों पर केवल 5% जीएसटी ही लगेगा। ऐसे कमरे देने वाले होटल मालिक इनपुट टैक्स क्रेडिट  का दावा नहीं कर पाएंगे। पहले यह कहा जा रहा था कि 7,500 रुपये से कम वाले कमरों पर अगर होटल मालिक आईटीसी का दावा करे तो वह 18% जीएसटी वसूल सकता है। लेकिन सरकार ने अब साफ कर दिया है कि ऐसा कोई विकल्प नहीं है। यानी अब तय है कि 7,500 रुपये या उससे कम किराए वाले होटल कमरों पर सिर्फ 5% जीएसटी ही लगेगा, जिससे होटल में ठहरना पहले से सस्ता हो जाएगा।

 

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