
Bengaluru-Mysuru Expressway news: एनएचएआई ने बेंगलुरू-मैसूर एक्सप्रेसवे पर बाइक, ऑटो, नॉन-मोटराइज्ड व्हीकल, मल्टी-एक्सल हाइड्रोलिक व्हीकल के प्रवेश को बैन कर दिया है। 1 अगस्त से एक्स्प्रेसवे पर ऐसी गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा। NHAI ने बेंगलुरु में केंगेरी के पास पंचमुखी मंदिर से मैसूर में मणिपाल हॉस्पिटल जंक्शन तक 118 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनाया है। एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे को हाईस्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है। यहां वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक है।
NHAI ने क्यों लगाया है प्रतिबंध?
एनएचएआई ने नोटिस में कहा कि तेज गति वाले वाहनों की आवाजाही से बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर, गैर-मोटर चालित वाहनों और अन्य धीमी गति से चलने वाले वाहनों की कुछ श्रेणियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। प्राधिकरण ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम 2002 नियंत्रण की धारा 35 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छह श्रेणियों के वाहनों जैसे मोटर साइकिल (स्कूटर सहित), तीन पहिया वाहन (ई-कार्ट और ई-रिक्शा सहित), गैर-मोटर चालित वाहन, ट्रेलर-ट्रैक्टर, मल्टी-एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन और क्वाड्री-साइकिल को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया है।
मुख्य कैरेजवे की बजाय सर्विस लेन का करें उपयोग
एनएचएआई ने कहा कि ऑटो, बाइक और अन्य प्रतिबंधित वाहनों का उपयोग करने वाले लोगों से आग्रह करते हैं कि वे मुख्य कैरिजवे का उपयोग न करें। वे एक्सप्रेसवे के साथ बने सर्विस रोड का उपयोग कर सकते हैं। राजमार्ग प्राधिकरण, साइन बोर्ड लगाकर इस पर जागरूकता पैदा करने जा रहा है।
उद्घाटन के बाद से एक्सप्रेसवे पर 300 से अधिक एक्सीडेंट, 100 से अधिक जान
एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद से एक्सप्रेसवे पर 300 से अधिक एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। इन एक्सीडेंट्स में 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। आए दिन हो रहे एक्सीडेंट्स को देखते हुए एनएचएआई ने कम गति वाले वाहनों को मेन कैरेजवे पर प्रतिबंधित कर दिया है।
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