भोपाल- उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट में आया NIA कोर्ट का फैसला, 8 आतंकियों में से 7 को सजा-ए-मौत

भोपाल उज्जैन पैसेंजर्स ट्रेन ब्लास्ट केस में आठ आतंकियों पर अपना फैसला सुनाया। इसमें 7 आतंकियों को मौत की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक को उम्रकैद की सजा मिली है। इसेसे पहले आतंकियों को NIA कोर्ट में पेश किया गया था। 

Kartik samadhiya | Published : Mar 1, 2023 2:52 AM IST / Updated: Mar 01 2023, 08:29 AM IST

नई दिल्ली. भोपाल उज्जैन पैसेंजर्स ट्रेन ब्लास्ट केस में आठ आतंकियों पर NIA कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसमें 7 आतंकियों को मौत की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक को उम्रकैद की सजा मिली है। इससे पहले आतंकियों को NIA कोर्ट में पेश किया गया था। यह फैसला सोमवार को होना था, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब NIA ने सभी को फांसी, उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला
यह घटना 7 मार्च 2017 की है। इस ब्लास्ट को ISIS के खुरासान मॉड्यूल के आतंकियो की भूमिका सामने आई थी। ब्लास्ट के अगले दिन 8 मार्च को काकोरी इलाके में खुरासान मॉड्यूल से जुड़े आतंकी सैफुल्ला को एटीएस ने मार गिराया था।

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कौन-कौन आतंकी थे शामिल
जिन लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उनमें मोहम्मद फैजल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सौयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी और मोहम्मद आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को अरेस्ट किया गया था। इन सभी के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ था।

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