नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद 7.67 करोड़ से अधिक चालान काटे गए : गडकरी

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम (Motor Vehicle Act)  2019 के लागू होने से पहले 23 महीने में ट्रैफिक चालान (Trafic Challan) की संख्या 1,96,58,897 थी। कानून लागू होने के बाद 23 महीने में यातायात चालान की संख्या 7,67,81,726 रही। 

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने गुरुवार को बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम (Motor Vehicle Act) 2019 लागू होने के बाद 23 महीनों में 7.67 करोड़ से अधिक चालान जारी किए गए हैं। गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पहले 23 महीने में जारी यातायात चालान की संख्या 1,96,58,897 थी और कानून लागू होने के बाद 23 महीने में यातायात चालान की संख्या 7,67,81,726 रही। इस तरह ट्रैफिक चालान की संख्या 291 प्रतिशत बढ़ गई है। सड़क सुरक्षा में सुधार और ट्रैफिक रूल्स को सख्त करने के लिहाज से संसद ने 5 अगस्त, 2019 को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया था जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौ अगस्त, 2019 को स्वीकृति दे दी थी।  

2019 में अधिनियम लागू होने पर मचा था हंगामा
मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट 2019 पास होने के बाद इस पर खूब हंगामा हुआ था। दरअसल, इसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया था। कानून में अन्य बदलावों के अलावा ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया था। नए कानून के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने का जुर्माना 2000 रुपए से बढ़ाकर 10 हजार किया गया था। इसके अलावा रैश ड्राइविंग का जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपए किया गया था। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने का जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 5 हजार कर दिया गया था। सीट बेल्ट या हेलमेट न पहनने पर भी जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया था। इस एक्ट के लागू होते ही देश में कई ऐसे चालान हुए, जिनमें दोपहिया वाहन की कीमत से ज्यादा जुर्माने की राशि बनी। इस पर कई राज्यों ने नियम लागू न करने की बात कही थी। 

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