
नई दिल्ली [भारत], 8 जुलाई (एएनआई): राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने अपने दायरे में आने वाले मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को अनिवार्य सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और निगरानी-साझाकरण मानदंडों का पालन करने का निर्देश देते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।
नोटिस के अनुसार, मौजूदा एनएमसी नियमों के तहत मेडिकल कॉलेजों के लिए निर्धारित स्थानों पर 25 कैमरे लगाना, एक नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVR) स्थापित करना और 30 दिनों की फुटेज का प्लेबैक बनाए रखना अनिवार्य है। नोटिस में UGMSR-2023 दिनांक 16 अगस्त, 2023, PGMSR-2023 (संशोधन) दिनांक 2 फरवरी, 2026 और MARB विनियम 2023 दिनांक 2 जून, 2023 का हवाला देते हुए बताया गया कि ये निर्देश पहले भी दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद, आयोग ने पाया कि कई संस्थान नियमों का पालन करने में विफल रहे हैं।
नोटिस में कहा गया है कि "एनएमसी की टीम ने उन मेडिकल कॉलेजों के साथ लगातार फॉलो-अप किया है जिन्होंने सीसीटीवी सिस्टम की स्थापना के लिए उपरोक्त एनएमसी नियमों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है और एनवीआर के माध्यम से अपनी फीड साझा नहीं की है, लेकिन फिर भी कुछ मेडिकल कॉलेजों ने अभी तक अपने एनवीआर को आयोग से नहीं जोड़ा है।"
एनएमसी ने आगे कहा कि "एनएमसी के तहत आने वाले ऐसे सभी मेडिकल कॉलेज/संस्थान जो उपरोक्त नियमों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें तत्काल आधार पर इसका पालन करने का निर्देश दिया जाता है।"
नोटिस में 70 कॉलेजों और संस्थानों को नियमों का पालन न करने के लिए चिह्नित किया गया और उनसे इस निर्देश को तेजी से अपनाने का आग्रह किया गया। (एएनआई)
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