अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत रद्द, अभी जेल में ही रहना होगा

दिल्ली शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से फिर राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली केजरीवाल की जमानत के आदेश को रद्द कर दिया है।

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से फिर झटका लग गया है है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप प्रमुख केजरीवाल को जमानत को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।  हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली केजरीवाल की जमानत के आदेश ईडी की ओर से दाखिल अपील को ध्यान में रखते हुए रद्द कर दिया है।  

सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे 
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील अजय मनु सिंघवी ने कहा है कि निचली अदालत ने सुनवाई के केजरीवाल को जमानत दी थी। एक बार बेल दिए जाने के बाद उसे रद्द नहीं किया जाता है। वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। 

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ये थी कोर्ट की दलील
मंगलवार को हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का रुख यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने मैटीरियल पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। अदालत को केजरीवाल के मामले में ईडी को बहस करने का पूरा मौका देना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल जिस पद पर हैं निश्चित तौर पर जेल से बाहर आने पर अपने प्रभाव का प्रयोग कर केस को बदल सकते हैं। इसलिए फिलहाल उनको जमानत नहीं दी जा सकती है। 

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