महिला ने सोशल मीडिया पर देखी खुद की न्यूड फोटो, पति भी रह गया शॉक, सामने आई चौंकाने वाली कहानी

Published : Mar 24, 2021, 08:43 AM IST
महिला ने सोशल मीडिया पर देखी खुद की न्यूड फोटो, पति भी रह गया शॉक, सामने आई चौंकाने वाली कहानी

सार

ऑस्ट्रेलिया की एक एनआरआई अपनी न्यूड फोटो को सोशल मीडिया से हटवाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही है। ये मामला तब सामने आया, जब पीड़िता की मां न्यूड फोटो हटवाने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका लगाई। वे मदापुर में रहती हैं। 

हैदराबाद. ऑस्ट्रेलिया की एक एनआरआई अपनी न्यूड फोटो को सोशल मीडिया से हटवाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही है। ये मामला तब सामने आया, जब पीड़िता की मां न्यूड फोटो हटवाने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका लगाई। वे मदापुर में रहती हैं। 

2011 में ही डाली थी फोटो, फिर हटा दी
पीड़िता की मां ने अपनी याचिका में बताया कि उसकी बेटी 2011 में थोड़े समय के लिए अपने क्लासमेट के साथ रिश्ते में थी। आठ महीने के भीतर रिश्ता खत्म हो गया। वजह थी कि आए दिन वह लड़की का अपमान और मारपीट करता था। इसी दौरान उसने लड़की पर दबाव डाला और उसकी न्यूड फोटो ले ली। बाद में जब लड़की ने रिश्ता खत्म हो गया तो उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दीं। 

सोशल मीडिया पर पति ने देखी न्यूड फोटो 
एक शिकायत के बाद 2012 में तस्वीरें हटा दी गईं, लेकिन वे 2019 में फिर से सभी तस्वीरें दिखने लगीं। न्यूड फोटोज को देख पति ने पूछा कि ये क्या है? तब पहले तो पत्नी ने कहा कि तस्वीरें हटा दी गई थीं, लेकिन जब फिर से तस्वीरें देखी तो शॉक रह गई। 

ऑस्ट्रेलिया में बेटे के साथ रहती है पीड़िता
जज के लक्ष्मण के समक्ष अपनी याचिका में पीड़िता की मां ने कहा कि उनकी बेटी को इससे मुक्त कर दिया जाए। जबकि पीड़िता ऑस्ट्रेलिया में अपने पांच साल के बेटे और पति के साथ रहती है।  उसने ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपने नाम पर बनाए गए फर्जी खातों और न्यूड फोटोज को हटाने के लिए लिखा। लेकिन उसकी सभी कोशिश बेकार गई। यहां तक कि उसने पुलिस से भी संपर्क किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

कोर्ट ने पुलिस अधिकारी से मांगा जवाब
पीड़िता की मां ने जब कोर्ट में याचिका लगाई तो जज ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी से पूछा कि इस केस में अपराधियों को पकड़ने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? अधिकारी ने जवाब देने के लिए 30 मार्च तक का समय मांगा है।

कोर्ट ने गूगल, ट्विटर को भी भेजा नोटिस
जज ने गूगल, ट्विटर और फेसबुक को भी नोटिस जारी किया कि वे ऐसे मामलों में लोगों की गोपनीयता की रक्षा करने के लिए सुरक्षा उपायों की व्याख्या करते हुए हलफनामा दायर करें। 

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