ओडिशा ट्रेन हादसा: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, रेलवे में सुरक्षा मापदंडों की समीक्षा के लिए PIL दायर

Published : Jun 04, 2023, 12:12 PM ISTUpdated : Jun 04, 2023, 12:18 PM IST
Supreme Court

सार

वकील विशाल यिवारी ने ओडिशा ट्रेन हादसे (Odisha Train Accident) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। उन्होंने रेलवे के सुरक्षा इंतजाम की न्यायिक समीक्षा कराए जाने की गुहार लगाई है। 

नई दिल्ली। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे हुए ट्रेन हादसे में 288 लोगों की मौत हुई है और एक हजार से अधिक घायल हो गए हैं। इस हादसे के बाद रेलवे के सुरक्षा इंतजाम पर सवाल उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।

सुप्रीम कोर्ट में बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि वह सरकार को रेलवे में मौजूदा जोखिम और सुरक्षा मानकों की जांच के लिए आयोग का गठन करे। आयोग में विशेषज्ञ को शामिल किया जाए और इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर जज करें। यह आयोग रेलवे सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करे।

वकील विशाल यिवारी ने दायर की है याचिका

सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल यिवारी ने याचिका दायर की है। उन्होंने रेलवे के सुरक्षा इंतजाम की न्यायिक समीक्षा कराने की गुहार लगाई है। विशाल यिवारी ने अपनी याचिका में मांग की है कि कवच और अन्य सुरक्षा मानकों की गहन जांच होनी चाहिए। रेल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश बनाए जाएं और आयोग दो महीने में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे।

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कैसे हादसे का शिकार हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन?
गौरतलब है कि शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हाल के वर्षों में सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ था। हादसे में तीन ट्रेनें (दो यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी) शामिल थी। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानागा बाजार स्टेशन के पास ट्रैक पर पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। इसके चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए थे। ये डिब्बे दूसरे ट्रैक पर चले गए थे जिसपर बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आ रही थी। इसने पटरी पर मौजूद डिब्बों को टक्कर मार दी। दोनों पैसेंजर ट्रेनों के 17 डिब्बे पटरी से उतर गए थे।

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