चिदंबरम 13 नवंबर तक जेल में रहेंगे, कोर्ट का ईडी को कस्टडी देने से इनकार, मिलीं यह 5 सुविधाएं

आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 13 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने प्रवर्तन निदेशालय की चिदंबरम से एक दिन की हिरासत में पूछताछ की याचिका खारिज कर दी। 

Asianet News Hindi | Published : Oct 30, 2019 11:52 AM IST / Updated: Oct 30 2019, 05:58 PM IST

नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 13 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने प्रवर्तन निदेशालय की चिदंबरम से एक दिन की हिरासत में पूछताछ की याचिका खारिज कर दी। 

तिहाड़ जेल में मिलेंगी 5 सुविधाएं

कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेल में चिदंबरम को 1) दवा, 2) वेस्टर्न टॉयलेट 3) सुरक्षा 4) अलग सेल और मेडिकल कंडीशन देखते हुए 5) घर का खाना खाने की अनुमति दी।

21 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम आईएनएक्स मीडिया मामले में पीटर और इंद्राणी मुखर्जी की ओर से नाम लिए जाने के बाद सामने आया। हालांकि इस मामले में कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वह फिलहाल ईडी की हिरासत में थे। ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ 2017 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दायर किया था.

क्या है मामला?
यह मामला 15 मई 2017 को दर्ज किया गया। यह मामला चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए 2007 में विदेशों से 305 करोड़ रुपये की निधि हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितिताओं से जुड़ा है।

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