
Persona Non Grata: पाकिस्तान ने मंगलवार को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि वह अधिकारी अपनी राजनयिक स्थिति के हिसाब से व्यवहार नहीं कर रहा था।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उस भारतीय अधिकारी को 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने का निर्देश दिया गया है। बयान में यह भी बताया गया कि इस फैसले की जानकारी देने के लिए इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के प्रभारी को विदेश मंत्रालय बुलाकर औपचारिक आपत्ति दी गई।
इससे पहले भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को जासूसी के आरोप में देश से निकाल दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि वह अधिकारी भारत में अपने पद के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहा था। इसलिए उसे 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। यह फैसला दोनों देशों के बीच चार दिनों तक चली सैन्य झड़प के बाद बढ़ते तनाव के बीच लिया गया है।
यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर BJP ने निकाली तिरंगा शौर्य यात्रा, देखें Photos
पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब होता है 'अनचाहा व्यक्ति'। यह एक राजनयिक या कानूनी शब्द है, जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को किसी देश या संगठन द्वारा अवांछित घोषित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को उस देश में रहना या प्रवेश करना मना होता है और उसे देश छोड़ना पड़ सकता है।
National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.