
नई दिल्ली. अभिनेता संजय दत्त की समय से पहले रिहाई पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल, राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन ने मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी ठहराए गए संजय दत्त की रिहाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। उन्होंने समय से पहले संजय दत्त की रिहाई का ब्योरा मांगा है। एजी पेरारिवल की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
अगले हफ्ते होगी सुनवाई
याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होनी है। राजीव गांधी हत्याकांड में पेरारिवलन ने दो बैटरियां उपलब्ध कराई थीं। इसी दोष में उन्हें 19 साल की उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इन्हीं बैटरियों का इस्तेमाल पूर्व प्रधानमंत्री को मारने में इस्तेमाल बम में किया गया था। पेरारिवलन चेन्न्ई के जेल में है।
राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन
आरटीआई के जरिए जवाब नहीं मिला तो याचिका लगाई
पेरारिवलन की याचिका के अनुसार, उन्होंने पहले आरटीआई के जरिए जवाब मांगा, लेकिन उन्हें जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। तर्क दिया गया कि इसका संबंध तीसरे व्यक्ति से है। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की।
संजय दत्त 256 दिन पहले रिहा हुए
संजय दत्त को जेल से 256 दिन पहले ही रिहा कर दिया गया था। दरअसल, संजय दत्त को विशेष अदालत ने 6 साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने फैसले ने मुहर लगाई, लेकिन कारावास की अवधि घटाकर 5 साल कर दी। सजा के दौरान येरवडा जेल से उन्हें कई पैरोल मिली। 25 फरवरी, 2016 को उन्हें 256 दिन पहले रिहा कर दिया गया था।
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