
नई दिल्ली [भारत], 11 जुलाई (ANI): पटियाला हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स की एक विशेष NIA अदालत ने शनिवार को एक आतंकी मामले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के संस्थापक अध्यक्ष इरप्पुंगल अबुबकर सहित 20 सदस्यों और खुद संगठन पर औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए। अदालत ने मामले को ट्रायल के लिए सूचीबद्ध किया है।
5 जून को, NIA अदालत ने प्रतिबंधित PFI और उसके 20 पदाधिकारियों, जिनमें संस्थापक अध्यक्ष ई. अबुबकर और अध्यक्ष ओएमए सलाम शामिल हैं, के खिलाफ आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और UAPA के तहत एक आतंकी संगठन के लिए धन जुटाने, आतंकी गतिविधियों की साजिश, आतंकी शिविर आयोजित करने और आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करने सहित अन्य अपराधों के लिए आरोप तय करने का निर्देश दिया था। इन आरोपियों को सितंबर 2022 में PFI पर देशव्यापी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
विशेष NIA न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने 20 अभियुक्तों और PFI के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए। आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया और ट्रायल की मांग की। अदालत ने मामले को ट्रायल के लिए सूचीबद्ध किया है और NIA 29 जुलाई से सबूत पेश करेगी।
NIA की ओर से विशेष लोक अभियोजक (SPP) राहुल त्यागी, सहायक लोक अभियोजक जतिन खत्री और अमित रोहिल्ला पेश हुए। वहीं, आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस बालन, ए नौफल और सैपन दस्तगीर पेश हुए।
इन PFI नेताओं को NIA द्वारा सितंबर 2022 में देशव्यापी कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा PFI को एक गैरकानूनी संगठन घोषित किए जाने के बाद की गई थी।
अदालत ने 5 जून को कहा था, "रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को समग्र रूप से देखने पर यह गंभीर संदेह पैदा होता है कि आरोपियों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसकी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (NEC) के माध्यम से और उनकी ओर से काम करते हुए, भारत की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने और 2047 तक या उससे पहले राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत में शरिया कानून के तहत एक इस्लामी खलीफा स्थापित करने की एक ही साजिश में सहमति और काम किया।"
NIA ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश के अनुपालन में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच सौंपने के निर्देश पर, 13 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी और 153-ए और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 17, 18, 18-बी, 20, 22-बी, 38 और 39 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की थी।
जांच एजेंसी ने PFI के कई शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया था। जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई।
आरोप है कि PFI और उसके नेता सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे थे। यह भी आरोप है कि आरोपी व्यक्ति युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे थे और समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे थे, और वरिष्ठ RSS नेता हिट लिस्ट पर थे। (ANI)
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