कंपनी एक्ट में बदलाव, पीएम केयर्स फंड को सीएसआर में माना जाएगा

Published : May 27, 2020, 01:16 PM ISTUpdated : May 27, 2020, 02:19 PM IST
कंपनी एक्ट में बदलाव, पीएम केयर्स फंड को सीएसआर में माना जाएगा

सार

कोरोना महामारी के खिलाफ जंग के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड पर विपक्ष लगातार सवाल उठाते आया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है कि PM CARES फंड में योगदान को कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) का हिस्सा माना जाएगा। यह अधिसूचना 28 मार्च 2020 से लागू मानी जाएगी।

नई दिल्ली. कोरोना महामारी के खिलाफ जंग के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड पर विपक्ष लगातार सवाल उठाते आया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है कि PM CARES फंड में योगदान को कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) का हिस्सा माना जाएगा। यह अधिसूचना 28 मार्च 2020 से लागू मानी जाएगी।

28 मार्च को हुआ था पीएम केयर्स फंड का गठन
कोरोना के खिलाफ जंग में बनाया गया था फंडपीएम मोदी ने 28 मार्च को कोरोना के खिलाफ जंग के लिए PM-CARES फंड का गठन किया था। साथ ही उन्होंने लोगों से इसमें चंदा देने की अपील की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा था, देशभर से लोगों ने COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने की इच्छा जाहिर की है। इस भावना का ख्याल रखते हुए पीएम केयर्स फंड का गठन किया। स्वस्थ भारत के निर्माण में यह बेहद कारगर साबित होगा।

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