President Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, जानिए किसने किया नामांकन

President Election 2022 Nomination प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। नामांकन प्रक्रिया 15 जून से शुरू हुई और 29 जून तक चलेगी। 30 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।
 

नई दिल्ली। देश में नए राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू है। शुक्रवार तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। हालांकि, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स के अभाव में तीन नामांकन खारिज भी किए जा सकते हैं। सबसे अधिक उम्मीदवारी पहले दिन दाखिल की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया उत्तराधिकारी 18 जुलाई को चुना जाएगा। 

15 जून से शुरू है नामांकन प्रक्रिया

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बीते 15 जून से राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ है। अबतक 15 लोग अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। सबसे अधिक 11 लोगों ने उम्मीदवारी के लिए पहले दिन नामांकन पत्र जमा किया था। जबकि दूसरे दिन 16 जून को तीन लोगों ने नामांकन पत्र जमा किया था। शुक्रवार को महज एक नामांकन पत्र दाखिल किए गए। 
प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। नामांकन प्रक्रिया 15 जून से शुरू हुई और 29 जून तक चलेगी। 30 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।

किसने किसने किया है नामांकन?

मुंबई के संजय सावजी देशपांडे ने शीर्ष संवैधानिक पद के लिए शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। गुरुवार को ग्वालियर के आनंद सिंह खुसवाह, अहमदाबाद के प्रटेल सुरेशचंद्र लालजीभाई और बिहार के दरभंगा के सत्य नारायण प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया, जिनमें से दो नामंजूर हो गए हैं। संसदीय सूत्रों ने कहा कि बिहार के सारण से लालू प्रसाद यादव नाम का एक व्यक्ति नामांकन दाखिल करने वालों में शामिल है। उम्मीदवारों में से एक का नामांकन खारिज कर दिया गया था क्योंकि उस व्यक्ति ने उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम दिखाने वाली प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की थी जिसमें उम्मीदवार एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है। बुधवार को नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से थे।

क्या है उम्मीदवारी के नियम?

चुनाव के लिए एक उम्मीदवार का नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाना चाहिए और प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों और समर्थक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा सदस्यता ली जानी चाहिए। सुरक्षा राशि के रूप में 15,000 रुपये भी जमा करने होंगे।

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