Prophet row: न्यूज एंकर नविका कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी

पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने न्यूज एंकर नविका कुमार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। 
 

Asianet News Hindi | Published : Aug 8, 2022 10:36 AM IST / Updated: Aug 08 2022, 04:14 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को न्यूज एंकर नविका कुमार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। नविका द्वारा संचालित टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा विवादित टिप्पणी की गई थी। इस मामले में एंकर के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने इस केस में गिरफ्तारी से नविका कुमार को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।

जज कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ ने नविका कुमार की याचिका पर केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। याचिका में नविका ने उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी। पीठ ने कहा कि अंतरिम उपाय के रूप में 26 मई के प्रसारण के संबंध में दर्ज की गई  प्राथमिकी या भविष्य की प्राथमिकी के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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न्यूज एंकर ने कुछ नहीं कहा 
नविका कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद पर बहस चल रही थी और अचानक एक वक्ता ने कुछ कहा और फिर दूसरे ने पलटवार किया। न्यूज एंकर ने कुछ नहीं कहा और उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं। एंकर ने "हमें संविधान के अनुसार चलना होगा" कहकर मामला शांत किया। 

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पश्चिम बंगाल की क्या दिलचस्पी है?
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि पहली प्राथमिकी कोलकाता में दर्ज की गई थी। दिल्ली में प्राथमिकी इससे जुड़ी नहीं है। इस मौके पर रोहतगी ने कहा कि इस मामले में पश्चिम बंगाल राज्य की क्या खास दिलचस्पी है? इसके बाद पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह में जवाब मांगा।

गौरतलब है कि टीवी डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। खाड़ी के कई देशों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। बाद में भाजपा ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।

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