बजरंग दल पर बैन मामले में बढ़ी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुसीबत, कोर्ट ने भेजा समन, मांगा गया है 100 करोड़ रुपए का मुआवजा

पंजाब के संगरूर कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) को समन भेजा है। उन्हें 10 जुलाई को कोर्ट में तलब किया गया है। मानहानी के इस मामले में 100 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की गई है।

नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 (Karnataka Assembly Election 2023) के लिए जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया था। इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) की परेशानी पढ़ गई है। खड़गे के खिलाफ मानहानी का मामला दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही मानहानि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग की गई है।

इस मामले में पंजाब के संगरूर जिला अदालत ने खड़गे को समन भेजा है। "बजरंग दल हिंदुस्तान" नाम के संगठन के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज की शिकायत पर कोर्ट ने खड़गे को तलब किया है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर की अदालत ने खड़गे को 10 जुलाई को तलब किया है। अपनी याचिका में भारद्वाज दावा किया कि कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से की और कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का भी वादा किया।

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विश्व हिंदू परिषद ने भी भेजा है कानूनी नोटिस

गौरतलब है कि इस मामले में विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने भी खड़गे को कानूनी नोटिस भेजा है। वीएचपी ने कहा कि कांग्रेस ने बजरंग दल को बदनाम किया है। मानहानि के चलते 100 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की गई है। VHP की चंडीगढ़ यूनिट और बजरंग दल द्वारा 6 मई को भेजे गए नोटिस में 14 दिन में मुआवजे की मांग की गई थी।

क्या है मामला?

गौरतलब है कि कर्नाटक चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने कहा है कि वह बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) जैसे संगठनों के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई करेगी और ऐसे संगठनों पर "प्रतिबंध" लगाया जाएगा। कांग्रेस ने कहा था कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठन जाति व धर्म के आधार पर नफरत फैलाते हैं। कांग्रेस के इस वादे पर कर्नाटक में खूब राजनीति हुई थी।

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