राहुल गांधी को किस मामले में अदालत में पेश होना पड़ा, जहां उन्होंने कहा, सर मैं निर्दोष हूं

कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में बृहस्पतिवार को यहां मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि आपराधिक मानहानी के इस मामले में वह दोषी नहीं हैं। यह मामला राहुल की कथित टिप्पणी 'सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है' से जुड़ा है।

Asianet News Hindi | Published : Oct 10, 2019 11:00 AM IST / Updated: Oct 10 2019, 05:06 PM IST

सूरत. कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में बृहस्पतिवार को यहां मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि आपराधिक मानहानी के इस मामले में वह दोषी नहीं हैं। यह मामला राहुल की कथित टिप्पणी 'सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है' से जुड़ा है।

किसने मामला दर्ज कराया था?
राहुल गांधी पर सूरत-वेस्ट से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने यह मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में गांधी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया की अदालत में पेश हुए। पूर्णेश मोदी ने अपनी शिकायत में कहा था कि कांग्रेस नेता ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है। यह वाद विचारार्थ स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा था कि वयनाड से सांसद के खिलाफ प्रथम दृष्टया आपराधिक मानहानि का मामला बनता है।

13 अप्रैल की रैली में राहुल ने दिया था बयान
कर्नाटक में 13 अप्रैल को कोलार में अपनी एक प्रचार रैली के दौरान राहुल ने कथित तौर पर कहा था  नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी.... आखिर इन सभी का उपनाम मोदी क्यों है ? सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है ?  

राहुल गांधी ने कहा, मैं निर्दोष हूं
अदालत ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वह इन आरोपों को स्वीकार करते हैं तो उन्होंने कहा कि वह निर्दोष हैं। गांधी की दलील दर्ज किए जाने के बाद उनके वकीलों ने अगली सुनवाई में उनके निजी तौर पर उपस्थित रहने से स्थायी छूट मांगने वाला एक आवेदन दिया। याचिकाकर्ता के वकीलों ने छूट देने का विरोध किया तो अदालत ने कहा कि इस आवेदन पर वह 10 दिसंबर को फैसला करेगी।

अगली सुनवाई में राहुल गांधी के उपस्थित होने की जरूरत नहीं
अदालत ने कहा कि उस तारीख पर अगली सुनवाई में गांधी को उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल को सुनवाई में निजी तौर पर पेश होने से छूट दी थी और अगली सुनवाई की तारीख 10 अक्टूबर नियत की थी।

राहुल गांधी के खिलाफ जारी हुआ था समन
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया ने मई में राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किए थे। यह समन स्थानीय भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से राहुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद जारी किए गए थे।

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