फैसले के 6 घंटे बाद राहुल गांधी का पलटवार, SC के जज ने राफेल घोटाले में खोले जांच के दरवाजे

 सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राफेल डील पर दिसंबर 2018 के अपने फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। साथ ही बेंच ने कहा कि इस मामले में सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है।

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राफेल डील पर दिसंबर 2018 के अपने फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। साथ ही बेंच ने कहा कि इस मामले में सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है। हालांकि, जस्टिस जोसेफ ने कहा कि जांच एजेंसी चाहे तो इस मामले में जांच कर सकती है। लेकिन बेंच कोई कार्रवाई के लिए नहीं कहेगी। 

उधर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जस्टिस जोसेफ के बयान के हवाले से एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ ने राफेल घोटाले में जांच के लिए बड़े दरवाजे खोल दिए हैं। 
 
उन्होंने आगे लिखा, इस मामले में अब गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इस मामले में जांच के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी भी बनाई जानी चाहिए।

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राहुल गांधी को भी लगी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चौकीदार चोर है बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर अवमानना पर भी फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के माफीनामे को स्वीकर करते हुए नसीहत दी कि भविष्य में कोर्ट से जुड़े किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का राजनीतिक भाषण देने में सतर्कता बरतें।

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