Rahul Gandhi Dual Citizenship: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की कथित दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) को सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया। यह याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी भारत और ब्रिटेन– दोनों के नागरिक हैं और इस आधार पर वे संविधान के अनुच्छेद 84 (A) के तहत चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से अब तक की गई कार्रवाई का विवरण मांगा था। सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई कानूनी आधार नहीं है। इससे पहले पिछली सुनवाई में गृह मंत्रालय (MHA) की स्थिति रिपोर्ट से कोर्ट असंतुष्ट था और केंद्र को 10 दिन में संशोधित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था।
इस मामले की शुरुआत 2019 में तब हुई जब राज्यसभा के तत्कालीन सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने गृह मंत्रालय को शिकायत भेजी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी 2003 में ब्रिटेन में रजिस्टर्ड एक कंपनी Backops Limited के डायरेक्टर और सेक्रेटरी रहे हैं और कंपनी के दस्तावेजों में उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता British बताई थी।
शिकायत में बताया गया था कि कंपनी की सालाना रिपोर्ट्स (Annual Returns) जो 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को दाखिल की गई थीं उनमें राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून 1970 दर्ज है और उनकी नागरिकता British बताई गई है। इतना ही नहीं, कंपनी के विघटन आवेदन (Dissolution application) दिनांक 17 फरवरी 2009 में भी यही जानकारी दर्ज थी।
गृह मंत्रालय ने 2019 में राहुल गांधी को इस मामले पर नोटिस जारी किया था लेकिन इसके बाद सरकार की ओर से कोई स्पष्ट सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं आया। कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई थी कि सरकार सीधे यह नहीं बता रही कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं। लेकिन सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं। सारे आरोप निराधार हैं।