
Rahul Gandhi Defamation Case. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि केस (Rahul Gandhi Defamation Case) में सूरत कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। लेकिन अब वे सजा पर रोक लगाने की अपील दायर कर चुके हैं, जिस पर 13 अप्रैल को सूरत कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इस मामले में कोर्ट ने शिकायत करने वाले पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया था और 10 अप्रैल तक जवाब मांगा था। रिपोर्ट्स की मानें इस सुनवाई के दौरान राहुल का कोर्ट में हाजिर रहना जरूरी नहीं है।
राहुल को मिल चुकी है जमानत
जानकारी के लिए बता दें कि मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं और उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई गई है। इसके बाद के घटनाक्रम में उनकी संसद सदस्यता भी रद्द की जा चुकी है। वहीं बीते 3 अप्रैल को कोर्ट ने 15 हजार के निजी मुचलके पर राहुल गांधी को अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में एक मुख्य याचिका और दो आवेदन लगाए हैं। पिछली बार जब राहुल गांधी कोर्ट पहुंचे थे तो उनके साथ बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। तब बीजेपी ने इसे राहुल गांधी की दबाव टैक्टिस करार दिया था।
राहुल गांधी की याचिका में क्या है
राहुल गांधी ने मुख्य याचिका में कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और इस मामले पर सुनवाई 3 मई को होने वाली है। वहीं पहले आवेदन में सजा पर स्टे लगाने की डिमांड की गई है। कोर्ट ने इसे स्वीकार किया और अंतरिम जमानत ग्रांट की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के आवेदन पर फैसला आने तक जमानत जारी रहेगी। वहीं दूसरे आवेदन में कांग्रेस ने दोष सिद्धि पर स्टे लगाने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा। फिर कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया, इसी पर 13 अप्रैल को सुनवाई की जानी है।
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