देश के 120 करोड़ लोगों के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट का लक्ष्य, OSTA फ्रेमवर्क पर कर रही मोदी सरकार काम: राजीव चंद्रशेखर

Published : Mar 21, 2023, 09:49 PM ISTUpdated : Mar 21, 2023, 10:00 PM IST
Rajeev Chandrasekhar

सार

केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने बताया कि वर्तमान में देश में 80 करोड़ नागरिक इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं जोकि भविष्य में 120 करोड़ तक यूजर का लक्ष्य रखा गया है।

Rajeev Chandrasekhar on OSTA: केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया ने आमनागरिकों का जीवन बेहद आसान कर दिया है। सरकार की अधिकतर योजनाओं का सीधे लाभ, बिना किसी बिचौलियों के, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इंडिया की वजह से पहुंच रहा है। चंद्रशेखर ने बताया कि केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय देश के सभी नागरिकों को सुरक्षित और भरोसेमंद ओपन इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

देश में इंटरनेट यूजर 80 करोड़

केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने बताया कि वर्तमान में देश में 80 करोड़ नागरिक इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं जोकि भविष्य में 120 करोड़ तक यूजर का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आईटी मिनिस्ट्री OSTA फ्रेमवर्क से देश को सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट उपलब्ध कराएगी।

 

 

5 प्वाइंट्स में आईए जानते हैं क्या है OSTA

  • भारत में वर्तमान में 80 करोड़ भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। भविष्य में प्लान है कि सभी 120 करोड़ भारतीयों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
  • भविष्य में सभी भारतीयों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की सुविधा के साथ इनोवेशन और अपॉरच्युनिटी देने के अलावा मुख्य चैलेंज ऑनलाइन सेफ्टी, हानियां और साइबर क्राइम से लोगों को सुरक्षित करना भी है।
  • भारत सरकार ओस्टा (OSTA) फ्रेमवर्क पर काम कर रही है। इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया OSTA फ्रेमवर्क का मतलब है कि ओपन (O=Open), सेफ (S=safe), ट्रस्टेड (S=Safe) और अकाउंटेबल (A=accountable) इंटरनेट है।
  • इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य इंटरनेट सबके लिए ओपन रहे साथ में यूजर के लिए अधिक सेफ और पूरी तरह विश्वसनीय हो। इसके इंटरमीडिएरीज अनिवार्य रूप से भारतीय नागरिकों के प्रति जवाबदेह हों।
  • OSTA द्वारा सभी साइबर लॉ के ग्लोबल स्टैंडर्ड मानकों को मानने को बाध्य होंगे, भारतीय आईटी कानून, साइबर सिक्योरिटी डायरेक्शन्स, डीपीडीपी बिल और प्रस्तावित डिजिटल इंडिया एक्ट और अन्य सभी भारतीय कानूनों का शत प्रतिशत पालन अनिवार्य होगा।

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