
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी-लॉड्रींग मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत की अवधि दो नवंबर तक बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुरी की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किया था, जिसे विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आवेदन स्वीकार कर पुरी को जेल भेज दिया।
कमलनाथ की बहन, भांजे और जीजा पर केस दर्ज
ईडी ने चार सितम्बर को पुरी को गिरफ्तार किया था। इटली स्थित ‘फिनमेकैनिका’ की सहायक कम्पनी ‘अगस्ता वेस्टलैंड’ से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने में कथित अनियमितताओं के बाद धन शोधन का मामला दर्ज किया गया। पुरी को इससे पहले कथित बैंक घोटाले के लिए धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
पीएमएलए का ताजा मामला 17 अगस्त को दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी से सामने आया जिसमें ‘सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया’ द्वारा 354 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में रातुल पुरी, उनके पिता दीपक पुरी, मां नीता (कमलनाथ की बहन) और अन्य पर मामला दर्ज किया गया।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
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