बीफ के लिए गोमाता शब्द के इस्तेमाल पर केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा- धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं

Published : Nov 24, 2020, 03:23 PM IST
बीफ के लिए गोमाता शब्द के इस्तेमाल पर केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा- धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं

सार

केरल हाईकोर्ट ने एक कुकरी शो में गोमाता उलर्थ नाम की डिश बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा, कुकरी शो प्राइमा फेशिअल पर गोमाता को मीट के रूप में दिखाने से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। इसी मामले में कोर्ट ने एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोक दिया है।

तिरुवनंतपुरम. केरल हाईकोर्ट ने एक कुकरी शो में गोमाता उलर्थ नाम की डिश बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा, कुकरी शो प्राइमा फेशिअल पर गोमाता को मीट के रूप में दिखाने से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। इसी मामले में कोर्ट ने एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोक दिया है।

सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक कुकरी शो वीडियो में फातिमा ने गोमाता उल्लाथ (Gomatha Ularth) नाम से एक डिश का उल्लेख किया। फातिमा के खिलाफ आरोप है कि शो के दौरान फातिमा जानबूझकर हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए गोमाता का मांस पका रही थी। उसके खिलाफ धारा 153 के तहत शिकायत दर्ज की गई। 

जस्टिस सुनील थॉमस की सिंगल बेंच ने रेहाना फातिमा पर कड़े आरोप लगाए। उसने रेसिपी सुनाया और जानबूझकर कहा वह गोमाता का मांस पका रही थी, जिससे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत केस दर्ज किया गया था। 

हाईकोर्ट ने कहा, गोमाता शब्द को आमतौर पर पवित्र गाय के संदर्भ में समझा जाता है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, वैदिक काल के बाद से गाय को भारत में देवताओं के रूप में पवित्र माना जाता है। यह देश भर में कई लाख हिंदुओं द्वारा माना जाता है। निश्चित रूप से गोमाता शब्द का इस्तेमाल एक कुकरी शो में किए जाने से धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच सकती है।

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