
ठाणे। महाराष्ट्र (Maharahstra) के ठाणे जिले (Thane District) के भिवंडी (Bhiwandi) की एक अदालत ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ दायर मानहानि मामले (defamation case) की सुनवाई की तारीख तय कर दी है। कोर्ट 10 फरवरी से रोज सुनवाई करेगा। अदालत शनिवार से मामले की सुनवाई शुरू करने वाली थी। लेकिन शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत से यह कहते हुए इसे स्थगित करने का अनुरोध किया कि उसका मुवक्किल किसी निजी कारण से शहर से बाहर है।
आरएसएस कार्यकर्ता के उपलब्ध नहीं होने से तारीख बढ़ी
मानहानि मामले में शिकायतकर्ता आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे (Rajesh Kunte) के वकील एडवोकेट प्रबोध जयवंत ने अदालत में कहा कि चूंकि उनके मुवक्किल निजी कारणों से शहर से बाहर हैं, इसलिए मुकदमे को स्थगित किया जाए।
राहुल गांधी के वकील, वकील नारायण अय्यर ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल गोवा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में व्यस्त थे। हालांकि, उन्होंने कहा कि अदालत फिर भी कार्यवाही आगे बढ़ा सकती है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई टाल दी।
अदालत ने तारीख बढ़ाई आगे
अपने आदेश में, भिवंडी में सिविल कोर्ट के न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी), जे वी पालीवाल ने सुनवाई शुरू होने की तारीख 10 फरवरी तय की है।
जल्द मामला निपटाने के लिए रोज-रोज सुनवाई का निर्णय
29 जनवरी को मामले में पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश का हवाला दिया था, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान का आह्वान किया गया था। भिवंडी अदालत ने कहा था कि श्री गांधी के खिलाफ मामला एक ही श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए, फास्ट-ट्रैक और दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई की जानी चाहिए।
क्यों किया गया मानहानि?
आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता श्री कुंटे ने 2014 में ठाणे के भिवंडी बस्ती में राहुल गांधी का भाषण देखने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था। श्री कुंटे ने दावा किया था कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। 2018 में, ठाणे की एक अदालत ने मामले में श्री गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन उन्होंने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था।
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