गोवा में तैराकी कर रही 12 वर्षीय रूसी लड़की से अटेंडेंट ने स्वीमिंग पुल फिर कमरे में किया रेप

एक बार फिर विदेशी सैलानियों में भारत आने पर सुरक्षा को लेकर शंका उभरी है। गोवा के एक होटल में एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ अटेंडेंट द्वारा रेप किए जाने के बाद पर्यटकों में दहशत है। 

Dheerendra Gopal | Published : May 12, 2022 11:13 AM IST / Updated: May 12 2022, 05:06 PM IST

पणजी। भारत घूमने आए एक रूसी परिवार की 12 वर्षीया बच्ची के साथ होटल के रूम अटेंडेंट ने रेप (Russian Girl raped by Htel attendent) किया है। आरोपी ने पहले बच्ची के साथ स्विमिंग पुल में रेप किया, फिर उसे उसके कमरे में दुष्कर्म किया। गोवा पुलिस (Goa Police) ने कर्नाटक से आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। रशियन परिवार गोवा के एक रिसॉर्ट में ठहरा हुआ था। 

गोवा के रिसॉर्ट में किया अटेंडेंट ने किया रेप

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उत्तरी गोवा के आरामबोल (Arambol) के एक रिसॉर्ट में रशियन परिवार ठहरा हुआ था। बीते छह मई को बच्ची को स्विमिंग पुल में छोड़कर उसकी मां पास के बाजार में कुछ सामान खरीदने गई थी। आरोप है कि उसी दौरान बच्ची को अकेले पुल में पाकर रूम अटेंडेंट ने उसके साथ जबर्दस्ती किया। पुल में रेप के बाद वह उसके कमरे में जाकर भी रेप किया। 

पेरनेम पुलिस स्टेशन के निरीक्षक विक्रम नाइक ने बताया कि महिला ने शिकायत की कि उसकी नाबालिग बेटी का रिसॉर्ट के स्विमिंग पूल में और बाद में होटल के कमरे के अंदर यौन उत्पीड़न किया गया। आरोपी रिसॉर्ट में एक रूम अटेंडेंट के रूप में काम करता है। उन्होंने कहा कि शिकायत के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब लड़की की मां अपनी बेटी को स्वीमिंग पूल में छोड़कर पास के बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने निकली थी। विक्रम नाइक ने बताया कि घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। उन्होंने कहा, लेकिन शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गडग में ढूंढ़ने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया आरोपी 

गोवा पुलिस ने उत्तरी गोवा के अरामबोल के एक रिसॉर्ट में एक 12 वर्षीय रूसी लड़की से कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में पड़ोसी राज्य कर्नाटक में उसके गृह नगर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 28 वर्षीय आरोपी रवि लमानी, विवाहित है। गोवा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।

रेप व पोक्सो एक्ट के तहत अरेस्ट

रवि लमानी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), गोवा बाल अधिनियम की धारा 8 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था। 

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