सुप्रीम कोर्ट का आदेश- प्रवासी मजदूरों को 15 दिन में घर भेजें, लॉकडाउन तोड़ने के सभी केस वापस लें

प्रवासी मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि जो मजदूर घर जाना चाहते हैं, उन सभी को 15 दिन के भीतर उनके घर भेजा जाए।

नई दिल्ली. प्रवासी मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि जो मजदूर घर जाना चाहते हैं, उन सभी को 15 दिन के भीतर उनके घर भेजा जाए। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कहा, अगर राज्य स्पेशल ट्रेन की मांग करते हैं तो उन्हें 15 दिन के भीतर श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी उपलब्ध कराएं।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पलायन कर रहे सभी मजदूरों की पहचान कर उनका विस्तृत डाटा तैयार किया जाए। इसके बाद उन्हें रोजगार देने के लिए योजनाएं तैयार की जाएं।
 

Latest Videos


कौशल के मुताबिक मिले रोजगार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि इन मजदूरों का डाटा तैयार कर उन्हें उनके कौशल के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा सभी राज्य सरकारें रोजगार के संबंध में हलफनामा दें। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।  

Share this article
click me!

Latest Videos

CM योगी की इस योजना से बदल जाएगी युवाओं की तकदीर!
महाकुंभ 2025 में चेंजिंग और फीडिंग रूम, लड़कियों ने की खुलकर बात
महाकुंभ 2025 में 3 बड़े अखाड़ों की ग्रांड एंट्री, साधु भी चलाते हैं तलवार
PM Modi LIVE: पीएम मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया
महाकुंभ 2025: तंबुओं के शहर महाकुंभ नगर का शास्त्री पुल से लाइव