कर्नल कुरैशी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मंत्री विजय शाह को लेकर याचिका की खारिज

Published : May 15, 2025, 06:08 PM IST
Supreme Court of India. (Photo/ANI)

सार

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल कुरैशी और मंत्री विजय शाह मामले में दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 'प्रचार वाली मुकदमेबाजी' से इनकार किया, क्योंकि हाईकोर्ट पहले ही मामले का संज्ञान ले चुका है।

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने वाले "ऐसे अपमानजनक लोगों" के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों को कार्रवाई करने का निर्देश देने वाली एक याचिका (पत्र याचिका) को खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और इसे मौखिक रूप से उल्लेख किए जाने पर ही खारिज कर दिया। "हम यह प्रचार वाली मुकदमेबाजी नहीं चाहते। बस इतना ही। हाईकोर्ट ने पहले ही स्वत: संज्ञान ले लिया है। सिर्फ अखबारों के पहले पन्ने के लिए प्रचार याचिका दायर न करें", CJI ने कहा।
भारतीय सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नियमित प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने के कारण सुर्खियों में आईं।
 

ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 7 मई की सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर शुरू किया गया था, जिसमें 100 से अधिक खूंखार आतंकवादी मारे गए थे। यह ऑपरेशन पहलगाम, जम्मू-कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का जवाबी कार्रवाई थी, जिसमें एक नेपाली नागरिक सहित 26 नागरिक मारे गए थे। एक वकील, नरेंद्र मिश्रा ने पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया, जिसमें शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया कि ऐसे अपमानजनक व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है। इससे पहले आज, उसी पीठ ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ विजय शाह की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि मंत्री को "जिम्मेदारी" से बोलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि वह क्या कह रहा है। 
 

शाह के खिलाफ अदालत की आलोचना बाद में दायर एक याचिका पर आई, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 14 मई के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कर्नल कुरैशी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया था। पीठ इस संबंध में कल शाह की याचिका पर सुनवाई के लिए भी सहमत हो गई। मप्र हाईकोर्ट ने शाह के विवादास्पद बयान का स्वत: संज्ञान लिया था और पुलिस को मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। शाह की ओर से पेश हुए वकील ने प्राथमिकी पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत की पीठ के समक्ष गुरुवार को जल्द सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया था।  हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर बुधवार शाम तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, तो अदालत राज्य के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही पर विचार कर सकती है।
 

शाह के भाषण का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। अपने स्पष्टीकरण में, शाह ने कहा कि उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर लिया गया था और उनका उद्देश्य कर्नल कुरैशी की बहादुरी की प्रशंसा करना था। विवाद पर एएनआई से बात करते हुए, मंत्री ने कहा, "मेरी पूरी पृष्ठभूमि सेना से है। मेरे परिवार के कई सदस्य शहीद हुए और सेना में थे... कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी सगी बहन से ऊपर हैं। वह (कुरैशी) मेरी सगी बहन से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मेरे मन में कुछ नहीं था; अगर उत्साह में कुछ निकल गया और किसी को ठेस पहुंची, तो मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा। एक बार नहीं, मैं दस बार माफी मांगता हूं। "मंत्री ने आगे कहा, "मैं एक देशभक्त आदमी हूं, और हर समुदाय के लोगों ने देश के लिए काम किया। अगर गुस्से में कुछ निकल गया और किसी को बुरा लगा, तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं भगवान नहीं हूं; मैं भी एक इंसान हूं। मैं इसके लिए दस बार माफी मांगता हूं।" (एएनआई)
 

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