SC का फैसला : अब नेवी में महिलाओं को भी मिलेगा स्थाई कमीशन, कोर्ट ने कहा- लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता

अदालत ने कहा, ‘‘ जब एक बार महिला अधिकारियों की भर्ती के लिए वैधानिक अवरोध हटा दिया गया तो स्थायी कमीशन देने में पुरुष और महिलाओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।’’

नई दिल्ली. नौसेना में पुरुष और महिला अधिकारियों के साथ समान व्यवहार किए जाने की बात पर जोर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को बल में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन को मंजूरी दे दी।

कमीशन देने में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता

Latest Videos

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक पीठ ने कहा कि देश की सेवा करने वाली महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से इनकार करने पर न्याय को नुकसान होगा। पीठ ने कहा कि केन्द्र द्वारा वैधानिक अवरोध हटा कर महिलाओं की भर्ती की अनुमति देने के बाद नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने में लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा, ‘‘ जब एक बार महिला अधिकारियों की भर्ती के लिए वैधानिक अवरोध हटा दिया गया तो स्थायी कमीशन देने में पुरुष और महिलाओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।’’

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(फाइल फोटो)

Share this article
click me!

Latest Videos

LIVE🔴: नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह जी को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की।
Manmohan Singh: मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी
Manmohan Singh Death News: जब नवजोत सिंह सिद्धू ने मांगी थी मनमोहन सिंह से माफी #Shorts
Manmohan Singh: कांग्रेस मुख्यालय ले जाया गया मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर
Manmohan Singh: 'जब बाबा गुजरे, तब...' मनमोहन सिंह के निधन के बाद छलका प्रणब मुखर्जी की बेटी का दर्द