साढ़े 4 साल की मासूम पर बुरी नजर रखता था टीचर का 69 साल का हसबैंड, बच्ची ने घर जाकर बताई आपबीती

केरल के कोडुमोन इलाके में एक 69 वर्षीय व्यक्ति को उसके घर पढ़ने के लिए आने वाली साढ़े चार साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न( sexually assaulting ) करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 

पठानमथिट्टा. दक्षिणी केरल जिले के कोडुमोन इलाके में एक 69 वर्षीय व्यक्ति को उसके घर पढ़ने के लिए आने वाली साढ़े चार साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न( sexually assaulting ) करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि पीड़िता आरोपी की पत्नी से मलयालम वर्णमाला(learning Malayalam alphabets ) सीखने के लिए आती थी।        पुलिस ने कहा कि घटना सोमवार (25 जुलाई) को हुई, जब आरोपी के बगल में रहने वाली बच्ची मलयालम लेटर सीखने के लिए आई थी।

बच्ची ने उसी दिन परिजनों को बताया था
कोडुमोन पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बच्ची ने उसी दिन बाद में अपने परिवार को अपनी आपबीती के बारे में बताया। इसके बाद परिजनों ने अगले दिन पुलिस को खबर की। अधिकारी ने कहा कि आरोपी को मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

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केरल में पॉक्सो कानून के तहत दर्ज मामलों में चौंकाने वाला उछाल
केरल में पॉक्सो कानून के तहत दर्ज होने वाले मामले चौंकाते हैं। पॉक्सो कानून के तहत नाबालिगों के यौन उत्पीड़न(चाइल्ड अब्यूज) का मामला दर्ज होता है। केरल स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (KeLSA) की वकील पार्वती मेनन ने इसे गंभीरता से लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को 'गुड टच' और 'बैड टच' के बारे में बताने की जरूरत है। KeLSA का तर्क है कि गुड टच और बैड टच (Good touch Bad touch) की परिभाषा और शर्तें भ्रमित हैं। इनमें बदलाव जरूरी है।

10 साल पहले बनाया था POCSO Act 
POCSO Act करीब 10 साल पहले बनाया गया था। इसके तहत गुड टच और बैड टच का जिक्र है। लेकिन इस कानून में 'गुड टच' और 'बैड टच' क्लियर नहीं है।KeLSA ने हाईकोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी है। उसमें कहा गया है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में "बैड टच' शब्द बहुत सामान्य सी बात है। इसलिए उसे और क्लियर किए जाने की जरूरत है। यानी पुराने शब्दों को गुप्त स्पर्श(secret touch), सुरक्षित स्पर्श (safe touch),असुरक्षित स्पर्श (unsafe touch) या अवांछित स्पर्श (unwanted touch) से बदल देना चाहिए।

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