कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल, विधानसभा में कहा- 'रेप रोकना नामुमकिन हो तो इसका आनंद लो'

कर्नाटक कांग्रेस के नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने विधानसभा में रेप को लेकर भद्दी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जब बलात्कार रोका न जा सके तो लेट जाओ और आनंद लो।

Asianet News Hindi | Published : Dec 16, 2021 8:03 PM IST / Updated: Dec 17 2021, 01:36 AM IST

बेंगलुरू। कर्नाटक (Karnataka) कांग्रेस के नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार (Congress Leader Ramesh Kumar) ने विधानसभा में रेप को लेकर भद्दी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जब बलात्कार रोका न जा सके तो लेट जाओ और आनंद लो। विधायक रमेश कुमार ने कर्नाटक के बेलगावी में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Winter Session) के दौरान विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए ये बातें कही।

गुरुवार को सदन में किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान रमेश कुमार ने राज्य में बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर बोलने के लिए विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी से समय की मांग की। अध्यक्ष ने समय की कमी की बात करते हुए रमेश को बोलने का वक्त नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सभी को समय देते रहे तो सत्र कैसे चलेगा। उन्होंने कांग्रेस नेता रमेश कुमार की ओर देखते हुए विधायकों से कहा कि आप जो भी फैसला करेंगे मैं मानूंगा। जैसा चल रहा है चलने दें और स्थिति का आनंद लें। मैं व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकता। मेरी चिंता सदन के कामकाज को लेकर है। इसे भी पूरा करना जरूरी है।

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2019 में भी की थी अभद्र टिप्पणी
अध्यक्ष की ओर से इतना कहने पर कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने कहा 'एक कहावत है कि जब दुष्‍कर्म अपरिहार्य हो तो लेट जाओ और इसका आनंद लो। आप ठीक इसी स्थिति में हैं।' रमेश कुमार की इस अभद्र टिप्पणी पर स्पीकर और सदन में मौजूद कुछ अन्य नेता हंसते नजर आए। बता दें कि कांग्रेस विधायक रमेश कुमार इससे पहले भी अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहे हैं। फरवरी 2019 में भी रेप को लेकर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। उस समय वह खुद विधानसभा के अध्यक्ष थे। 

उन्होंने कहा था 'मेरी हालत रेप पीड़िता जैसी हो गई है। बलात्कार सिर्फ एक बार हुआ था। अगर आपने इसे वहीं छोड़ दिया होता, तो यह बीत जाता। जब आप शिकायत करते हैं कि बलात्कार हुआ है तो आरोपी को जेल में डाल दिया जाता है। उनके वकील या अन्य जांच करते हैं कि यह कैसे, कब और कितनी बार हुआ। मुकदमे के अंत में पीड़िता कहेगी कि वास्तव में सिर्फ एक बार बलात्कार किया गया था, लेकिन जिरह के दौरान अदालत में कई बार।'

 

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