
भोपालः अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) खरीदने का मन बना लिया है, तो इसके लिए नया बिजली कनेक्शन भी ले लें। अगर घरेलू मीटर से व्हीकल चार्ज करते पकड़े गए तो आपका वाहन जब्त हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत मुकदमा भी किया जाएगा। ऊर्जा विभाग ने आदेश जारी कर ई-वाहनों के लिए बिजली का अलग से कनेक्शन लेने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए जारी टैरिफ याचिका में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 6 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की है। इसके साथ ही प्रति केवीए 100 रुपये फिक्स चार्ज भी देना होगा।
कॉमर्शियल होगा मीटर
मध्य प्रदेश में घर के मीटर से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। इस आदेश की खास बात यह है कि इसके तहत जो मीटर लगेगा उसका बिल कॉमर्शियल बिजली की दरों पर होगा। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए बिजली की अलग से दरें निर्धारित की है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदनेवाले या इस्तेमाल करनेवाले जब तक बिजली विभाग से पूरी औपचारिकता पूरी नहीं कर लेते, तब तक विभाग चार्जिंग स्टेशन लगाकर नहीं देगा।
बिजली कनेक्शन लेना हुआ अनिवार्य
इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए बिजली कनेक्शन लेना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। घरेलू बिजली इस्तेमाल करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 की उपधारा 2 के तहत ई-रिक्शा/वाहन एवं संबंधित उपकरणों को जब्त कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अलग से दिए जाएंगे कनेक्शन
इस बारे में ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने के लिए अलग से बिजली मीटर लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए कॉमर्शियल मीटर की आवश्यकता होगी। आपको जानकारी दें कि जिले में अभी 8 हजार के लगभग ई-व्हीकल हैं। इलेक्ट्रिक कार अभी कम ही लोगों के पास हैं। इसमें ई-रिक्शा लगभग डेढ़ हजार के लगभग हैं। अन्य दो पहिया वाहन हैं। भोपाल में एक पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। आईएसबीटी में भी ई-रिक्शा के लिए चार्जिंग प्वाइंट बनाया गया है। वहीं स्मार्ट सिटी में भी ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी चल रही है।
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