एकनाथ शिंदे की अपील के जवाब में प्रभु ने लिखा कि विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के योग्य हैं। विद्रोहियों ने दलबदल का संवैधानिक पाप किया है।
नई दिल्ली। शिवसेना (Shiv Sena) के बागियों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट की सुनवाई के पहले शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु (Sunil Prabhu)व डिप्टी स्पीकर ने अपना जवाब दाखिल कर शिंदे गुट के बागियों को फैसला आने तक निलंबित किए जाने की मांग की है। शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने सुनवाई के पहले कोर्ट को बताया कि दलबदल को पुरस्कृत करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है कि वह अपने नेता को मुख्यमंत्री का पद दे।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर एकनाथ शिंदे खेमे द्वारा उनकी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब मांगा था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के सदस्यों जिनमें शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु और उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल शामिल हैं, ने अब अपना जवाब दाखिल किया है। अदालत कल दोनों पक्षों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
क्या लिखा है प्रभु ने?
एकनाथ शिंदे की अपील के जवाब में प्रभु ने लिखा कि विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के योग्य हैं। विद्रोहियों ने दलबदल का संवैधानिक पाप किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले एकनाथ शिंदे पहले से बीजेपी से पूरी तरह से जुड़े हुए थे। प्रभु ने अदालत को बताया है कि महाराष्ट्र के विधायक असम में बैठकर रेसोलुशन पारित कर रहे थे। इन सबका इरादा उनको अपनी सरकार को अस्थिर करना था। मुख्य सचेतक ने कहा कि बागियों के आचरण को देखते हुए उनकी पार्टी सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए।
अदालत की कार्यवाही पूरी होने तक किया जाए निलंबित
प्रभु ने शीर्ष अदालत से यह भी कहा है कि अयोग्यता की कार्यवाही पूरी होने तक विद्रोहियों को विधानसभा में प्रवेश करने या किसी सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोका जाए। विद्रोही पिछली बार विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र में शामिल हुए थे जहां उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के पक्ष में मतदान किया था। मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने लिखा कि एकनाथ शिंदे गुट द्वारा किए गए विद्रोह के बावजूद, मूल शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बनी हुई है।
डिप्टी स्पीकर ने भी अयोग्यता को जायज ठहराया
डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने भी बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे खेमा 24 घंटे में शीर्ष अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है तो वे 48 घंटे में उनके द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि अयोग्यता याचिकाओं का जवाब देने के लिए विधायकों को 48 घंटे का समय दिया गया था और इसमें कोई अवैधता नहीं है।
जिरवाल ने कहा कि विधायकों ने उनसे कभी संपर्क नहीं किया और जवाब देने के लिए और समय मांगा। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दिनों की संख्या महत्वहीन है और क्या मायने रखता है कि क्या प्रतिवादी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त और उचित समय दिया गया है।
डिप्टी स्पीकर ने कहा कि 39 विधायकों के पार्टी छोड़ने का नोटिस एक असत्यापित ईमेल आईडी के माध्यम से मेरे पास आया था। इसलिए, इसे रिकॉर्ड में नहीं लिया गया। जिरवाल ने यह भी कहा कि बागी विधायकों द्वारा उन्हें हटाने के लिए नोटिस अमान्य था क्योंकि यह तभी दिया जा सकता है जब विधानसभा सत्र में हो।
क्या है मामला?
पिछले महीने, ज़ीरवाल ने 16 विद्रोहियों को नोटिस जारी किए, जिन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ बगावत किया था। शिंदे के साथ ये लोग पहले गुजरात के सूरत में रहे, फिर गुवाहाटी होते हुए गोवा पहुंचे थे। अयोग्यता सूची में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के शीर्ष पद से हटने से पहले अयोग्यता के अनुरोध के बाद नोटिस भेजे गए थे। लेकिन विद्रोहियों ने इसे अदालत में चुनौती दी थी और दावा किया था कि उनके पास दो-तिहाई बहुमत है इसलिए वे असली शिवसेना हैं और भाजपा के साथ गठबंधन करने की शक्ति रखते हैं। टीम ठाकरे ने तर्क दिया कि उनका रुख अवैध है और दलबदल विरोधी कानून के तहत, उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है क्योंकि उनका भाजपा में विलय नहीं हुआ है।
क्या कहता है कानून?
संविधान की दसवीं अनुसूची दलबदलुओं को विधायी निकायों की सदस्यता से अयोग्य घोषित करती है, लेकिन इसके पैराग्राफ 4 में कुछ छूट दी गई है, जिसमें लिखा है: "दलबदल के आधार पर अयोग्यता विलय के मामले में लागू नहीं होगी। (1) एक सदस्य सदन को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा ... जहां उसकी मूल राजनीतिक पार्टी का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और वह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य: (ए) ऐसे अन्य राजनीतिक दल के सदस्य बन गए हैं या, जैसा भी मामला हो, इस तरह के विलय द्वारा गठित एक नए राजनीतिक दल की; या (बी) ने विलय को स्वीकार नहीं किया है और एक अलग समूह के रूप में कार्य करने का विकल्प चुना है…।
"(2) ... किसी सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय तब हुआ माना जाएगा, जब, और केवल तभी, संबंधित विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य इस तरह के विलय के लिए सहमत हों।"
उप-धारा (2) को अक्सर इस रूप में व्याख्या किया गया है - यदि किसी पार्टी के सांसदों में से दो-तिहाई दोष देते हैं और किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो वे अयोग्यता से बच जाएंगे। गोवा हाईकोर्ट ने इसे बरकरार रखा है। आलोचकों का कहना है कि पूरे पैराग्राफ 4 को बुरी तरह से तैयार किया गया है और खरीद-फरोख्त के लिए कमियां छोड़ता है - जो कि कानून को रोकने का इरादा है।
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