
पलक्कड़ (केरल) [भारत], 2 जुलाई (एएनआई): आबकारी विभाग और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा बुधवार को किए गए एक संयुक्त निरीक्षण के दौरान सिक्किम के एक टैटू आर्टिस्ट को पलक्कड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बिना वैध अधिकार के प्रिस्क्रिप्शन पेनकिलर ट्रामाडोल टैबलेट रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
आरोपी की पहचान सिक्किम के लिंगचोम, टिकज्यो के निवासी साशी हैंग सुब्बा के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार, सुब्बा, जो एक टैटू आर्टिस्ट है, कोच्चि जा रहा था जहाँ उसका भाई एक स्पा में काम करता है, तभी उसे निरीक्षण के दौरान रोका गया। पूछताछ के दौरान उसने अधिकारियों को बताया कि ट्रामाडोल की गोलियां टैटू बनवाने वाले लोगों के दर्द को कम करने में मदद के लिए थीं। उसने अधिकारियों को यह भी बताया कि उसने ये गोलियां बेंगलुरु में खरीदी थीं।
हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि ट्रामाडोल केवल प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवा है, और इसे बिना वैध डॉक्टर के पर्चे के रखना साइकोट्रोपिक पदार्थों से संबंधित प्रावधानों के तहत अवैध है। यह दवा, जो आमतौर पर मध्यम से गंभीर दर्द के प्रबंधन के लिए निर्धारित की जाती है, अपने नशीले प्रभाव के कारण दुरुपयोग के लिए भी जानी जाती है।
गोलियों की जब्ती के बाद, आबकारी विभाग ने आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। अधिकारी दवा के स्रोत की भी जांच कर रहे हैं और यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या इसके तार प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के अनधिकृत वितरण से जुड़े हैं। यह गिरफ्तारी केरल सरकार के 'ऑपरेशन तूफान' के तहत नशीले पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों के अवैध कब्जे के खिलाफ तेज अभियान के बीच हुई है।
इस सप्ताह की शुरुआत में, केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी को खत्म करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, और कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को केरल में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
राज्य सरकार के अनुसार, नशा-विरोधी अभियान के तहत करोड़ों रुपये के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं, 5,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और लगभग 4,500 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस के आंकड़ों से यह भी पता चला है कि केरल ने 2025 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 36,314 मामले दर्ज किए, जो नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ तेज प्रवर्तन प्रयासों को दर्शाता है। (एएनआई)
National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.